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झारखंड हाईकोर्ट ने बोकारो के पिंडराजोरा थाना क्षेत्र की 18 वर्षीय युवती के लापता होने और बाद में जंगल में उसका कंकाल मिलने के मामले में सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य सरकार को 8 सप्ताह के भीतर जांच की अंतिम रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। रिपोर्ट में लापरवाही के आरोपी 28 पुलिसकर्मियों के खिलाफ हुई जांच और कार्रवाई का ब्योरा भी देना होगा। मामले की अगली सुनवाई 5 जनवरी को होगी। पिंडराजोरा थाने के सभी 28 पुलिसकर्मी निलंबित पूर्व की सुनवाई में अदालत को बताया गया था कि जांच में पिंडराजोरा थाने में तैनात सभी 28 पुलिसकर्मियों के स्तर पर कर्तव्य में लापरवाही के प्रथमदृष्टया साक्ष्य मिले हैं। इसके बाद बोकारो के पुलिस अधीक्षक के आदेश पर सभी को निलंबित कर दिया गया था। हाईकोर्ट ने सवाल उठाया था कि जब परिजन लगातार शिकायत कर रहे थे और युवती का पता नहीं चल रहा था, तब जिले के पुलिस अधीक्षक और अन्य वरिष्ठ अधिकारी क्या कर रहे थे?
बोकारो युवती लापताकांड:हाईकोर्ट ने कहा- पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई का ब्योरा व जांच रिपोर्ट 8 सप्ताह में दें

