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गिरिडीह में पचंबा थाना पुलिस ने जमीन और मकान बेचने के नाम पर 1 करोड़ 69 लाख 67 हजार 1 रुपए की कथित ठगी के आरोपी अनूप कुमार राय को गिरफ्तार किया है। उसे शुक्रवार को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। आरोपी को गुरुवार देर शाम जमुआ थाना क्षेत्र के टीकामघा से उसकी कार के साथ गुप्त सूचना के आधार पर पकड़ा गया था। पचंबा थाना प्रभारी राजीव कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि पूछताछ के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया। अनूप कुमार राय के खिलाफ झारखंड समेत कई राज्यों में धोखाधड़ी के 40 से अधिक मामले दर्ज हैं, जिसके कारण पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश कर रही थी। यह मामला कृष्णानगर निवासी राजीव रंजन की शिकायत पर पचंबा थाना में दर्ज किया गया है। 2 करोड़ 25 लाख रुपए में बिक्री का एग्रीमेंट हुआ शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने अपने तीन साथियों के साथ मकतपुर बरगंडा स्थित श्यामकुंज के पास एक जमीन और मकान खरीदने का सौदा किया था। 19 जून 2022 को 2 करोड़ 25 लाख रुपए में बिक्री का एग्रीमेंट हुआ था। समझौते के तहत, पहले 51 लाख रुपए अग्रिम दिए गए, जबकि बाद में अलग-अलग किस्तों में कुल 1 करोड़ 69 लाख 67 हजार 1 रुपए आरोपी को भुगतान किए गए। शिकायत के अनुसार, अनूप कुमार राय ने संपत्ति पर अपना अधिकार साबित करने के लिए 10 दिसंबर 1976 की एक रजिस्टर्ड वसीयत प्रस्तुत की थी। दस्तावेजों की जांच कराने पर पता चला कि आरोपी की जन्मतिथि 22 जुलाई 1978 है। इसका अर्थ है कि जिस वसीयत के आधार पर उसने संपत्ति पर दावा किया, वह उसके जन्म से लगभग डेढ़ वर्ष पहले की थी। इसी आधार पर शिकायतकर्ताओं ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोप लगाया है। पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि जिस संपत्ति का सौदा किया गया था, उसका एग्रीमेंट पहले ही रामदेव सिंह के साथ हो चुका था। इस संपत्ति को लेकर विवाद नगर थाना और एसडीएम कोर्ट में पहले से लंबित है। थाना प्रभारी राजीव कुमार ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के बाद उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पुलिस पूरे मामले में इस्तेमाल किए गए दस्तावेजों और अन्य पहलुओं की गहन जांच कर रही है। यदि जांच में अन्य लोगों की संलिप्तता सामने आती है तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
