रांची| झारखंड हाईकोर्ट ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्ति मामले में दाखिल सभी हस्तक्षेप याचिकाएं स्वीकार कर ली हैं। चीफ जस्टिस एमएस सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने सभी हस्तक्षेपकर्ताओं को अपील में प्रतिवादी के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया। साथ ही सरकार को ऐसे अभ्यर्थियों को नोटिस जारी कर मामले की जानकारी देने को कहा गया है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की संशोधन याचिका भी स्वीकार कर ली गई।

