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शेखपुरा सिविल कोर्ट ने छह साल पुराने मारपीट के एक मामले में 10 लोगों को दोषी ठहराया है। जिला न्यायाधीश प्रथम नीरज किशोर की अदालत ने इनमें से पांच दोषियों को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास और पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अन्य पांच दोषियों को मारपीट के आरोप में दो-दो साल की सजा दी गई है। यह फैसला सोमवार को सुनाया गया। जमीनी विवाद में किया था घायल सभी दोषी शेखोपुरसराय थाना क्षेत्र के पहड़िया गांव के निवासी हैं। इनमें मो मंसूर उर्फ तकिइमाम, भोलू उर्फ इम्तियाज, मून्नू, कल्लू, अमानुल्लाह, सनाउल्लाह और सरफराज शामिल हैं। इन सभी ने अपने गांव की आरफा दर आशा सहित चार लोगों को जमीनी विवाद के चलते लाठी-डंडों और रॉड से गंभीर रूप से घायल कर दिया था। अपर लोक अभियोजक शंभू शरण प्रसाद सिंह ने बताया कि मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने सभी 10 आरोपियों को दोषी पाया। पुलिस द्वारा अनुसंधान के बाद आरोप पत्र दाखिल किया गया था, जिसके बाद अभियोजन पक्ष ने विचारण के दौरान गवाहों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। न्यायालय ने सभी दोषियों के लिए अलग-अलग अवधि (एक साल से तीन साल तक) की सजा सुनाई, लेकिन यह भी आदेश दिया कि सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

