Thursday, August 27, 2026

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बिना डॉक्टर पर्ची के बिक रहा कफ सिरप, बेपरवाह हैं दवा दुकानदार


भास्कर न्यूज|गुमला कफ सिरप से कई बच्चों की मौतों के बाद बिना डॉक्टर की पर्ची इसकी बिक्री पर रोक लगाए करीब एक महीना बीत चुका है। केंद्र सरकार के निर्देश के अनुसार कफ सिरप की बिक्री अब केवल वैध डॉक्टर की पर्ची पर की जानी है। साथ ही बिक्री का पूरा रिकॉर्ड भी दर्ज करना अनिवार्य है। लेकिन गुमला में इन नियमों का जमीन पर पालन होता नहीं दिख रहा है। शहर की कई दवा दुकानों पर कफ सिरप बिना डॉक्टर की पर्ची के आसानी से उपलब्ध है। दैनिक भास्कर की पड़ताल में शहर के तीन प्रमुख इलाकों में दवा दुकानदारों ने बिना पर्ची मांगे कफ सिरप उपलब्ध कराया। कहीं दुकानदार ने इसे सामान्य कफ सिरप बताकर देने में कोई परेशानी नहीं बताई, तो कहीं उम्र पूछकर ही सिरप थमा दिया। पड़ताल के दौरान डॉक्टर की पर्ची, डॉक्टर का नाम और मरीज से संबंधित जरूरी विवरण दर्ज करने की प्रक्रिया भी नजर नहीं आई। गुमला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का कहना है कि दवा दुकानदारों को नए नियमों की जानकारी लगातार दी जा रही है और बिना पर्ची कफ सिरप नहीं बेचने की हिदायत दी गई है। इसके बावजूद पड़ताल में कई दुकानदार नियमों के प्रति बेपरवाह नजर आए। कफ सिरप की बिक्री से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी औषधि नियंत्रण प्रशासन की है। ड्रग इंस्पेक्टरों को नियमित रूप से मेडिकल स्टोर की जांच करनी है। नियमों का उल्लंघन कर बिना पर्ची कफ सिरप बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ लाइसेंस निलंबन या रद्द करने समेत नियमानुसार कार्रवाई का प्रावधान है। नियम क्या है: बिक्री की शर्तः कफ सिरप की बिक्री केवल वैध डॉक्टर की पर्ची पर की जानी है। डॉक्टर और मरीज का विवरण निर्धारित रजिस्टर में दर्ज करना अनिवार्य। कफ सिरप मांगने पर दुकानदार ने शीशी देते हुए दिन में तीन बार 10-10 एमएल लेने की सलाह दी। इसके अलावा एंटीबायोटिक के बारे में भी पूछा गया। हालांकि, डॉक्टर का नाम और पर्ची से संबंधित कॉलम दर्ज नहीं किया गया। औषधि निरीक्षक राजीव एक्का ने बताया कि मैंने आज गुमला जिला का योगदान ग्रहण किया हूं मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी मिली है। मैं इसकी जांच करूंगा और दोषी दवा दुकानदारों पर कार्रवाई करूंगा। जिले के सभी मेडिकल स्टोर का निरीक्षण कर दवाओं की बिक्री और निर्धारित नियमों के अनुपालन की जांच की जाएगी। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान यदि किसी मेडिकल स्टोर में नियमों का उल्लंघन पाया जाता है तो संबंधित संचालक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। खांसी की दवा मांगने पर दुकानदार ने बिना डॉक्टर की पर्ची मांगे कफ सिरप की एक शीशी दे दी। पर्ची के बारे में पूछने पर दुकानदार ने कहा कि यह सामान्य कफ सिरप है, इसे ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है। पिता के लिए दवा मांगने पर दुकानदार ने दो बार उम्र पूछी और इसके बाद कफ सिरप दे दिया। जब नए नियमों और डॉक्टर की पर्ची के बारे में पूछा गया तो दुकानदार ने कहा कि ऊपर से नए नियमों को लेकर कोई लिखित गाइडलाइन या सख्ती नहीं आई है। वी​िडयो देखने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें।

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