
पश्चिम बंगाल अपराध जांच शाखा (CID) ने तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक (PA) सुमित रॉय को हिरासत में ले लिया है. यह कार्रवाई पश्चिम मेदिनीपुर जिले के सालबनी में सरकारी जमीन की कथित अवैध बिक्री और घोटाले के सिलसिले में की गयी है.
हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती
कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सुमित रॉय को वहां से राहत नहीं मिली. रॉय ने स्पेशल लीव पिटीशन (एसएलपी) दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि सालबनी थाने में उनके खिलाफ केस (संख्या 133/2026) दर्ज है. इस मामले में हाईकोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.
चीफ जस्टिस की बेंच का राहत से इनकार
सुप्रीम कोर्ट से सुमित ने राहत की अपील की, लेकिन चीफ जस्टिस सूर्य कांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागजी और जस्टिस वी मोहना की पीठ ने अभिषेक बनर्जी के पीए को राहत देने से इनकार कर दिया. साथ ही 6 अगस्त को सुमित रॉय को दी गयी राहत को भी खत्म कर दिया. सुमित के खिलाफ सालबनी थाना में आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 472, 473, 406, 409 और 120बी के तहत केस दर्ज हैं.
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सुप्रीम कोर्ट से याचिका खारिज होते ही एक्शन
सीआईडी का यह एक्शन उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) द्वारा सुमित रॉय की अग्रिम जमानत याचिका खारिज किये जाने के तुरंत बाद हुआ. कोलकाता पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सीआईडी की टीम ने सुमित रॉय को कोलकाता स्थित अभिषेक बनर्जी के कालीघाट वाले आवास से हिरासत में लिया. इससे पहले देश की सबसे बड़ी अदालत ने सुमित रॉय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने उन्हें जांच में पूरा सहयोग करने का निर्देश दिया था. हालांकि, जांच आगे बढ़ने और अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद सीआईडी ने उन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया.
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सालबनी जमीन घोटाला के बारे में जानें
सालबनी क्षेत्र में सरकारी जमीन को बेचने, हस्तांतरित करने और धोखाधड़ी से जुड़े इस मामले में सुमित रॉय का नाम सामने आया था. राज्य सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है. इससे पहले भी कई बार सुमित रॉय को पूछताछ के लिए राज्य सीआईडी मुख्यालय (भवानी भवन) में पेश होने के लिए समन भेजा गया था. अब हिरासत में लिये जाने के बाद उनसे कथित घोटाले के संबंध में दर्ज प्राथमिकताओं के आधार पर सीआईडी पूछताछ करेगी.
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