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झारखंड हाईकोर्ट ने एक सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले पिंटू मंडल के आश्रितों को बड़ी राहत देते हुए मुआवजा राशि को 6.72 लाख रुपए से बढ़ाकर 15.38 लाख रुपए करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही चीफ जस्टिस एमएस सोनक की अदालत ने बीमा कंपनी की उस याचिका को ख
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क्या है पूरा मामला?
29 दिसंबर 2013 को पिंटू मंडल एक वाहन से यात्रा कर रहे थे। इसी दौरान वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। मामले में पाकुड़ मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण (ट्रिब्यूनल) ने 12 मई 2016 को मृतक की पत्नी आशा देवी और नाबालिग बेटे श्यामचंद मंडल के पक्ष में 6,72,432 रुपए मुआवजा और 6% वार्षिक ब्याज भुगतान का फैसला सुनाया था। ट्रिब्यूनल के इस फैसले के खिलाफ आश्रितों और बीमा कंपनी दोनों ने हाईकोर्ट का रुख किया था।

