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वासेपुर के फहीम खान पर वर्ष 2004 में हुए जानलेवा हमले के बहुचर्चित मामले में करीब 22 साल बाद अदालत का फैसला आ गया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश (तृतीय) पारस कुमार सिन्हा की अदालत ने मामले में ट्रायल का सामना कर रहे तीनों आरोपियों—शहादत हुसैन, शाहिद आलम और पटना निवासी कथित शूटर तनवीर आलम को दोषी करार दिया है। दोषसिद्धि के बाद अदालत ने तीनों को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। अदालत अब 3 अक्टूबर को सजा की अवधि पर सुनवाई करेगी। यह वारदात 29 जनवरी 2004 की रात वासेपुर स्थित कमर मखदुमी रोड पर हुई थी। अत्याधुनिक हथियारों और एके-47 से लैस हमलावरों ने फहीम खान को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। फहीम ने पड़ोसी की छत पर कूदकर अपनी जान बचाई थी। घटना के बाद मौके से एके-47 की मैगजीन, गोलियां व अन्य हथियार बरामद हुए थे। फहीम की शिकायत पर 12 नामजद लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। 3 आरोपियों की मौत, साबिर समेत कई अब भी फरार : मामले की सुनवाई के दौरान 3 आरोपियों की मौत हो चुकी है। वहीं साबिर आलम, जावेद आलम उर्फ बाबू, साकेत अफजल और मुन्ना सहित अन्य आरोपियों को अदालत फरार घोषित कर चुकी है, जिनके खिलाफ अलग से कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है। मामले में फहीम खान और उसके भाई शेर खान समेत प्रमुख प्रत्यक्षदर्शियों व अनुसंधानकर्ता के बयान दर्ज कराए गए थे।
एके-47 से हमला केस में 22 साल बाद फैसला:फहीम खान पर हमले में शूटर समेत तीन दोषी, सजा 3 को

