रांची | अपर न्यायायुक्त एसएन तिवारी की अदालत ने अपहरण, दुष्कर्म और सुसाइड के एक मामले में दोषी करार हजारीबाग के चुटियारो गांव निवासी अभियुक्त अंशु कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त जेल काटनी होगी। उसे एसी/एसटी एक्ट की धारा 3(2) (V) के तहत दोषी पाकर सजा सुनाई गई है। अभियुक्त 5 दिसंबर 2023 से लगातार जेल में ही है। घटना को लेकर मृतका की मां ने बरियातू थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी ने स्कूल से लौट रही 18 वर्षीय युवती को 4 मार्च 2023 को बहला-फुसलाकर/ जबरन बाइक से हजारीबाग भगा ले गया। जहां 4-5 दिनों तक उसका यौन उत्पीड़न किया, शादी का झांसा दिया और बाद में जातिसूचक गालियां देकर शादी से इनकार कर दिया। इसके बाद मानसिक प्रताड़ना के कारण 12 अप्रैल 2023 को पीड़िता ने कथित तौर पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी।
