Tuesday, October 27, 2026
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स्कूलों में बच्चों को बाल संरक्षण कानूनों की जानकारी दी:शोषण और बाल श्रम से बचाने की पहल, बच्चों को उनके अधिकार बताए


दरभंगा में सुरक्षित बचपन अभियान के दूसरे दिन जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में विभिन्न विद्यालयों में विधिक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष अजय कुमार शर्मा के निर्देश पर आयोजित इन कार्यक्रमों में न्यायिक पदाधिकारियों ने बच्चों को उनके अधिकारों और बाल संरक्षण से जुड़े कानूनों की जानकारी दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के प्रभारी सचिव सह मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) जुनैद आलम ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान बच्चों को पोक्सो अधिनियम 2012, किशोर न्याय अधिनियम 2015, बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम 1986 और बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रावधानों से अवगत कराया गया। इसका उद्देश्य बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और बाल शोषण, बाल श्रम तथा बाल विवाह जैसी समस्याओं से बचाव के उपाय बताना था। इन स्कूलों में हुए कार्यक्रम उन्होंने बताया कि जिला स्कूल में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय संतोष कुमार पांडेय, राजकीय मध्य विद्यालय गंगासागर में विशेष उत्पाद न्यायाधीश द्वितीय रंजन कुमार मिश्र, मध्य विद्यालय बेंता में विशेष उत्पाद न्यायाधीश प्रथम मनोज कुमार श्रीवास्तव और मेडोना इंग्लिश स्कूल में सिविल जज सीनियर डिवीजन राजीव रंजन के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसी क्रम में रामानंद मिश्र बालिका उच्च विद्यालय में एसडीजेएम सत्यम, सोगरा गर्ल्स स्कूल में प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रमोद कुमार, केके लाल मध्य विद्यालय बाकरगंज में अर्चिता सिन्हा और मध्य विद्यालय मझौड़ा, बेनीपुर में सिविल जज सीनियर डिवीजन रौशन कुमार छापोलिया के नेतृत्व में बच्चों को जागरूक किया गया।

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