
Gumla Court News, गुमला, (दुर्जय पासवान): गुमला के भरनो प्रखंड में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म के मामले में बुधवार को अदालत ने आरोपी को कड़ी सजा सुनाई. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-4 सह विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) की अदालत ने रांची जिले के बेड़ो थाना क्षेत्र स्थित खिरदा गांव निवासी गोयंदा उरांव (26 वर्ष) को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. जुर्माना नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा.
शाम को ट्यूशन से लौटते वक्त हुआ वारदात
यह मामला 19 फरवरी 2021 का है. घटना गुमला जिले के भरनो थाना क्षेत्र अंतर्गत जुरा करंजटोली गांव में हुई थी. पीड़िता उस समय 10वीं कक्षा की छात्रा थी. प्राथमिकी के अनुसार, 18 फरवरी 2021 की शाम ट्यूशन से लौटते समय डाड़हा मोड़ के पास दो आरोपियों ने उसे जबरन पकड़ लिया और झाड़ियों की ओर ले गये.
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विरोध करने पर दी जान से मारने की धमकी
पीड़िता के शोर मचाने पर आरोपियों ने उसका मुंह दबा दिया और जंगल के रास्ते खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया. विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गयी और जान से मारने की धमकी दी गयी. डरी-सहमी पीड़िता किसी तरह घर पहुंची और अपनी बहन को पूरी घटना बतायी. इसके बाद परिजनों की मदद से 19 फरवरी 2021 को भरनो थाना में मामला दर्ज कराया गया. पुलिस जांच और सुनवाई के बाद अदालत ने मुख्य आरोपी गोयंदा उरांव को दोषी मानते हुए सजा सुनाई.
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