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शेखपुरा सिविल कोर्ट के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रोहित कुमार ने अवैध हथियार और कारतूस रखने के मामले में ऋतुराज चौहान को दोषी ठहराया है। अरियरी प्रखंड के टांडापर गांव निवासी चौहान को दो साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। न्यायिक दंडाधिकारी ने ऋतुराज चौहान पर 5,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। आदेश में कहा गया है कि अर्थदंड का भुगतान न करने पर उसे 15 दिन की अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। 13 अगस्त 2022 का मामला अनुमंडल अभियोजन पदाधिकारी उपेंद्र कुमार चौधरी ने बताया कि यह मामला 13 अगस्त 2022 का है। तत्कालीन अरियरी थानाध्यक्ष अरविंद कुमार रात्रि गश्त पर थे, तभी उन्हें सूचना मिली कि ऋतुराज चौहान शराब के नशे में हथियार लेकर हंगामा कर रहा है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और ऋतुराज चौहान को हथियार के साथ खदेड़कर गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से एक देसी कट्टा और आठ जिंदा कारतूस बरामद किए गए थे। पुलिस ने कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। अभियोजन पक्ष ने मामले में मौखिक और वस्तु साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए ऋतुराज चौहान के लिए कड़ी सजा की मांग की थी। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायिक दंडाधिकारी ने ऋतुराज चौहान को शस्त्र अधिनियम की धारा 25-1-बी और 26 के तहत दोषी पाया। उसे दोनों धाराओं में अलग-अलग सजा सुनाई गई है, हालांकि यह भी आदेश दिया गया है कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
अवैध हथियार मामले में व्यक्ति को 2 साल का सश्रम:कोर्ट ने 5000 रुपये का अर्थदंड लगाया, 8 कारतूस बरामद
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