Thursday, May 14, 2026

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31 तक ट्रेड लाइसेंस बनवाने की सलाह:भागलपुर में नगर आयुक्त की सख्ती, बाद में दुकान सील करने की दी चेतावनी


भागलपुर में नगर निगम प्रशासन ने शहर में बिना ट्रेड लाइसेंस के संचालित हो रहे व्यवसायों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। निगम की ट्रेड लाइसेंस शाखा के प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि कि सभी दुकानदारों और व्यवसायियों को 31 मार्च तक हर हाल में अपना ट्रेड लाइसेंस बनवाना या उसका नवीकरण कराना अनिवार्य है। इसके बाद किसी भी तरह की लापरवाही पर कठोर कदम उठाए जाएंगे। नगर निगम के सिटी मैनेजर विनय प्रसाद यादव ने बताया कि लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को पूरी तरह सरल और सुगम कर दिया गया है, ताकि व्यापारियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। उन्होंने कहा कि इच्छुक व्यवसायी सीधे निगम कार्यालय पहुंचकर आवेदन फॉर्म हासिल कर सकते हैं। वहीं, कार्यालय में उपलब्ध ऑपरेटर की सहायता से फॉर्म भरने और प्रक्रिया पूरी करने में भी सहयोग दिया जा रहा है। सभी जरूरी इंतजाम करने का दावा निगम प्रशासन का कहना है कि व्यापारियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए सभी जरूरी इंतजाम किए गए हैं, ताकि समय रहते सभी लोग लाइसेंस की प्रक्रिया पूरी कर लें। इसके बावजूद यदि कोई व्यापारी निर्धारित समय सीमा के भीतर लाइसेंस नहीं बनवाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई तय मानी जाएगी। नगर आयुक्त के निर्देश पर निगम प्रशासन पूरी तरह सख्ती के मूड में है। अधिकारियों ने बताया कि बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 342 के तहत बिना ट्रेड लाइसेंस के संचालित दुकानों, प्रतिष्ठानों और अन्य व्यावसायिक इकाइयों को सील किया जा सकता है। निगम ने शहर के सभी व्यापारियों से अपील की है कि वे अंतिम तिथि का इंतजार न करें और समय रहते लाइसेंस बनवाकर कानूनी कार्रवाई से बचें।

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