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रांची| सदर अस्पताल में मेडिकल या फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया को लेकर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी किया गया है। उपाधीक्षक कार्यालय द्वारा जारी आदेश में सर्टिफिकेट जारी करने के लिए समय, डॉक्टरों की जिम्मेदारी और जांच प्रक्रिया तय कर दी गई है। जारी आदेश के अनुसार प्रत्येक कार्य दिवस में मेडिकल और फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने का कार्य ओपीडी परिसर के कमरा न. 1 में सुबह 10:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक किया जाएगा। इस प्रक्रिया के लिए डॉक्टरों की ड्यूटी भी निर्धारित की गई है। आदेश में कहा गया है कि डॉ. अलख निरंजन मिश्रा गुरुवार को छोड़कर प्रत्येक कार्य दिवस मेडिकल/ फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करेंगे, जबकि डॉ. मुख्तार कुमार गुरुवार को सर्टिफिकेट जारी करने का कार्य करेंगे। सर्टिफिकेट जारी करने के लिए आवश्यक पैथोलॉजिकल और रेडियोलॉजिकल जांच कराना अनिवार्य होगा। आदेश में स्पष्ट निर्देश दिया गया है कि मेडिकल/फिटनेस सर्टिफिकेट बनाने के लिए अवैध राशि नहीं ली जाएगी। यदि किसी कर्मचारी द्वारा अवैध रूप से पैसे की मांग की जाती है तो इसकी सूचना तत्काल उपाधीक्षक को कार्यालय अवधि के दौरान दी जाए। यह आदेश सदर अस्पताल प्रशासन की ओर से मेडिकल सर्टिफिकेट प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और अवैध वसूली पर रोक लगाने के उद्देश्य से जारी किया गया है। एक फरवरी
सदर अस्पताल में मेडिकल/ फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए मेडिकल जांच जरूरी
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