Tuesday, May 26, 2026

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आर्म्स एक्ट के दो आरोपियों को 3-3 साल की सजा:मधुबनी SDJM कोर्ट ने सुनाया फैसला, 5-5 हजार का जुर्माना भी लगाया


मधुबनी पुलिस को अनुसंधान और प्रभावी अभियोजन के क्षेत्र में एक और बड़ी सफलता मिली है। लदनियां थाना कांड संख्या-112/24 में आर्म्स एक्ट के दो आरोपियों को न्यायालय द्वारा तीन वर्ष के कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सोमवार देर शाम को सुनाई गई है। कोर्ट ने रात 11:30 बजे सुनाया फैसला मधुबनी पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने सोमवार रात 11:30 बजे जानकारी देते हुए बताया कि अनुसंधान और प्रभावी अभियोजन के फलस्वरूप लदनियां थाना कांड संख्या-112/24 में गिरफ्तार आरोपी विष्णु मुखिया और जयप्रकाश यादव को न्यायालय द्वारा दोषी करार दिया गया है। दोनों पर आर्म्स एक्ट मामले में दोष सिद्ध अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी (SDJM) मधुबनी के न्यायालय ने सोमवार शाम को यह फैसला सुनाया। आरोपी विष्णु मुखिया, पिता-सूरज मुखिया, निवासी-कविलाषा, थाना-लदनियां तथा जयप्रकाश यादव, पिता-ढकाई यादव, निवासी-ललमानियां, थाना-ललमानियां, जिला-मधुबनी को आर्म्स एक्ट की धारा 25(1-b)a/26/35 के तहत दोषी पाया गया। दोनों आरोपियों को तीन वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही उन पर पांच-पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। एसपी बोले- अपराध नियंत्रण के लिए लगातार सख्त कार्रवाई होगी मधुबनी एसपी ने कहा कि यह सजा पुलिस की सुदृढ़ अनुसंधान प्रक्रिया और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी का परिणाम है। उन्होंने बताया कि मामले में अभियोजन पदाधिकारी मनीष कुमार और राजेश कुमार सहनी द्वारा न्यायालय में मजबूती से पक्ष रखा गया था। उन्होंने आगे कहा कि मधुबनी पुलिस अपराध नियंत्रण और अवैध हथियारों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। अपराधियों के विरुद्ध त्वरित अनुसंधान और प्रभावी अभियोजन सुनिश्चित कर उन्हें न्यायालय से सजा दिलाने का कार्य निरंतर जारी रहेगा। पुलिस प्रशासन ने इस निर्णय को कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है।

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