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Bengal Liquor Policy: दुर्गा पूजा से पहले बंगाल में शराब के नए नियम, जानें आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर

कोलकाता : राज्य सरकार ने पूजा के मौसम से पहले शराब बाजार में सख्त नियमों का संदेश जारी किया है. पश्चिम बंगाल राज्य पेय निगम (डब्ल्यूबीएसबीसीएल) विदेशी शराब, बीयर और भारत में बनी शराब की आपूर्ति के लिए एक नया 'फ़िल्टर' स्थापित कर रहा है. 3 सितंबर को 'प्री-बिड' बैठक हुई. इसमें स्पष्ट किया गया कि यदि किसी ब्रांड को नया लाइसेंस मिलता है, तो उसे 1 अक्टूबर से फिर से पंजीकृत कराना होगा.

कीमत में कोई बदलाव नहीं

कीमत में कोई बदलाव न होने पर भी कोई छूट नहीं दी जाएगी. एक नया 'लागत कार्ड' भी तैयार करना होगा. पुराने पंजीकरण के आधार पर नए सीजन में कारोबार जारी रखने का कोई अवसर नहीं है. नए ईओआई में चयनित सभी उत्पादों के लिए नया पंजीकरण 1 अक्टूबर से प्रभावी होगा.

ईडीपी के आधार पर होगा चयन

नए नियमों के अनुसार, हर साल न्यूनतम 'एम डिस्टिलरी प्राइस' (ईडीपी) के आधार पर विनिर्माण कंपनियों का चयन किया जाएगा. राज्य सरकार की कर संरचना इसी ईडीपी के आधार पर निर्धारित की जाएगी. वहीं, आबकारी अधिकारियों के एक वर्ग का दावा है कि इस बदलाव से पूजा से पहले शराब की कीमतों में कोई बड़ी वृद्धि होने की संभावना नहीं है. हालांकि, यह अभी स्पष्ट नहीं है कि महंगी शराब की कीमतों में मामूली बदलाव हो सकता है या नहीं.

पुराने एमआरपी वाले स्टॉक पर कुछ छूट

निगम ने पुराने एमआरपी वाले स्टॉक पर कुछ छूट दी है. मौजूदा लेबल पंजीकरण अवधि तक पुराने स्टॉक को बेचा जा सकता है. निर्माताओं को निर्देश दिया गया है कि वे पूजा के दौरान बाजार में शराब की कमी से बचने के लिए सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करें.

ईडीपी के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं

शराब की कीमत को लेकर भी सख्त शर्तें लागू हैं. 'इन्वेंटरी मैनेजमेंट कॉस्ट' (आईएमसी) किसी भी हालत में ईडीपी के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती. घोषित कीमत (डीपी) राज्य के उत्पाद शुल्क कानूनों के अनुरूप होनी चाहिए. साथ ही, 30 जून, 2026 तक पूरे देश के न्यूनतम ईडीपी/डीपी के अनुरूप होना अनिवार्य है.

संयुक्त रूप से नहीं लगा सकते बोली

ब्रांड मालिकों के लिए भी एक कड़ा संदेश. कई ब्रांड मालिक या संगठन संयुक्त रूप से बोली नहीं लगा सकते. प्रत्येक ब्रांड मालिक या संगठन को अलग-अलग भाग लेना होगा. संयुक्त रूप से भाग लेने पर आवेदन अस्वीकृत होने की संभावना है.

गलत सूचना पर रद्द होगा लाइसेंस

इतना ही नहीं, यदि सूचना छिपाने, गलत सूचना देने या किसी भी सूचना को तोड़-मरोड़कर पेश करने का आरोप लगता है, तो संबंधित कंपनी के सभी उत्पाद अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं. इसलिए, आवेदन जमा करते समय अत्यधिक सावधानी बरतने का निर्देश दिया गया है.

चार विशिष्ट फोल्डर करने होंगे अपलोड

पेय निगम ने सूचना का विवरण (EOI) जमा करने के लिए विशिष्ट नियम भी निर्धारित किए हैं. आवेदन केवल राज्य सरकार के निविदा पोर्टल पर ही जमा किए जाने हैं. सभी दस्तावेजों पर डिजिटल हस्ताक्षर होने चाहिए और उन्हें चार विशिष्ट फोल्डरों में अपलोड करना होगा. पिछले EOI के EMD का विशिष्ट दस्तावेजों के साथ पुनः उपयोग किया जा सकता है, लेकिन यह केवल समान श्रेणी के उत्पाद – विदेशी शराब, बीयर या IML – के लिए ही लागू है.

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आवेदन के साथ के देना होगा ये दस्तावेज

  • ट्रेडमार्क प्रमाणपत्र,
  • ब्रांड स्वामी की अनुमति,
  • EMD, वैध उत्पाद शुल्क लाइसेंस,
  • कंपनी पंजीकरण दस्तावेज,
  • GST,
  • PAN,
  • FSSAI लाइसेंस (जहां लागू हो)

फैक्ट्री का पता देना आवश्यक

यदि कोई ब्रांड पश्चिम बंगाल के बाजार में पेश किया जाता है, तो उसके विनिर्माण या बोतलबंदी संयंत्र का नाम और पूरा पता प्रदान करना आवश्यक है. राज्य के बाहर निर्मित किसी नए ब्रांड के मामले में, कुछ विशेष परिस्थितियों में, देश के किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पिछले एक वर्ष में कम से कम 10,000 केस की बिक्री का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा.

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