भभुआ व्यवहार न्यायालय के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नवम हर्षवर्धन की अदालत ने दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी सुनील बिंद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सुनील बिंद पर 1.40 लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना जमा न करने पर उसे छह म
.
यह मामला भभुआ थाना क्षेत्र के सरेवा गांव का है। सूचक ओमप्रकाश बिंद ने अपनी बेटी काजल देवी की शादी सुनील बिंद से की थी। आरोप है कि शादी के कुछ महीने बाद से ही पति सुनील, ससुर जवाहर बिंद, सास रेशमा देवी, देवर राहुल व ग्रीस, और ननद सुमन व राजकुमारी दहेज के लिए काजल को प्रताड़ित करने लगे थे।

23 मई 2024 को दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराल वालों ने कथित तौर पर मारपीट कर काजल की हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलने पर जब सूचक ओमप्रकाश बिंद ससुराल पहुंचे, तो उन्हें काजल का शव मिला और सभी आरोपी फरार थे। इसके बाद भभुआ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई।
सरकारी अधिवक्ता दाऊजी सिंह ने बताया कि विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत गवाहों की गवाही, साक्ष्यों और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने आरोपी सुनील बिंद को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रामेश्वर पाठक ने अपना पक्ष रखा था। मृतका काजल देवी अपने पीछे एक पुत्र और एक पुत्री छोड़ गई हैं।

