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Raids were conducted on 12 paan-gutkha shops and a fine of Rs 1100 was collected.

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डीसी संदीप कुमार मीना व सिविल सर्जन डॉ. राजू कच्छप के निर्देश पर सिगरेट व अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम 2003 (कोटपा 2003) के प्रभावी क्रियान्वयन व जन जागरूकता को लेकर जिले में संयुक्त रूप से छापेमारी अभियान चलाया गया। यह कार्रवाई राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम, लोहरदगा, खाद्य सुरक्षा विभाग, लोहरदगा व कुडू प्रखंड अंतर्गत अंचल अधिकारी-सह-बीडीओ, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, प्रखंड कृषि पदाधिकारी, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी के संयुक्त बैनर तले की गई।

अभियान के तहत कुड़ू प्रखंड मुख्यालय के बस स्टैंड, ब्लॉक मोड़, चंदू चौक, जीमा चौक व स्कूल के अगल-बगल स्थित 28 से 30 दुकानों की विशेष जांच की गई।

इस दौरान कानून का उल्लंघन करने वाले कुल 12 दुकानदारों पर कार्रवाई करते हुए कुल 1100 रुपए का अर्थदंड वसूला गया। छापेमारी के दौरान दुकानदारों व आम नागरिकों को कोटपा 2003 के प्रावधानों की जानकारी दी गई और तम्बाकू सेवन से होने वाले गंभीर स्वास्थ्य प्रभावों के प्रति सचेत किया गया। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थलों पर तंबाकू उत्पादों के सेवन पर प्रतिबंध है और इसका उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन की ओर से यह संदेश भी दिया गया कि भविष्य में इस प्रकार की छापेमारी लगातार जारी रहेगी ताकि तम्बाकू नियंत्रण कानून का पालन सुनिश्चित हो सके।

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