पटना सिविल कोर्ट में आज कोचिंग विवाद मामले में फैजल खान उर्फ खान सर की एंटीसिपेटरी बेल याचिका पर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में पुलिस की ओर से अधूरी केस डायरी सबमिट की गई, जिसके चलते कोर्ट ने अपडेट केस डायरी की मांग की थी। खान के दोनों बॉडीगार्ड जेल में हैं। इनकी की रेगुलर बेल याचिका पर भी आज ही फैसला आने वाला है। कोर्ट ने सभी मामलों को एक साथ कोर्ट ने टैग कर दिया है। पुलिस की ओर से जो अपडेट केस डायरी हाल ही में सबमिट की गई है। उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि गोली सेल्फ डिफेंस में नहीं चलाई गई थी। दहशत फैलाने के इरादे से खान सर के कहने पर दोनों गार्डों ने फायरिंग की थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस नए अपडेट केस डायरी आज जमा करेगी, उसमें और कौन सी कड़ी जोड़ी गई है। साथ ही इस पर कोर्ट का क्या रुख होता है। पिछली सुनवाई में कोर्ट से मिला था अंतरिम संरक्षण इससे पहले शनिवार, 20 जून को सुनवाई के दौरान अदालत ने निर्देश दिया कि मामले में अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई कठोर या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। इस आदेश के बाद फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक बनी हुई है। अदालत ने खान सर से जुड़े स्टाफ के तीन अन्य सदस्यों को भी अंतरिम संरक्षण दिया था और निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ भी कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। अपडेट केस डायरी पेश, दस्तावेजों की समीक्षा के बाद राहत सुनवाई के दौरान पटना पुलिस ने अदालत में केस डायरी प्रस्तुत की थी। रिकॉर्ड और दस्तावेजों के अवलोकन के बाद अदालत ने अंतरिम सुरक्षा जारी रखने का फैसला लिया। मामले की अगली सुनवाई 25 जून यानी आज तय की गई थी। कोर्ट ने 25 जून कको सुनवाई के दौरान केस डायरी को अधूरा पाया और पुलिस से दोबारा अपडेटेड केस डायरी सबमिट करने को कहा था। खान सर के वकील अरविंद कुमार मौर्य के मुताबिक, अदालत ने फिलहाल गिरफ्तारी से संरक्षण दिया है और अब अपडेट केस डायरी, रिकॉर्ड में मौजूद अन्य दस्तावेजों की समीक्षा के बाद आगे फैसला लिया जाएगा। खान सर ने आरोपों से किया इनकार इससे पहले खान सर ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख किया था। याचिका में उन्होंने फायरिंग की घटना में किसी भी भूमिका से इनकार किया और कहा कि उन्हें मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। क्या है पूरा मामला? यह मामला पटना में कोचिंग संस्थान के बाहर हुई हिंसा और कथित फायरिंग की घटना से जुड़ा है। इस मामले में पहले से विवाद और आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। दूसरी ओर, रौशन आनंद ने जेल से बाहर आने के बाद खान सर पर अपने खिलाफ साजिश और अपने भाई प्रिंस यादव की हत्या का आरोप लगाए थे। इन आरोपों की जांच और कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है।
खान सर और दोनों गार्ड की जमानत पर फैसला आज:पटना सिविल कोर्ट ने पुलिस से मांगी अपडेट केस डायरी, खान सर की बढ़ सकती है मुश्किलें
पटना सिविल कोर्ट में आज कोचिंग विवाद मामले में फैजल खान उर्फ खान सर की एंटीसिपेटरी बेल याचिका पर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में पुलिस की ओर से अधूरी केस डायरी सबमिट की गई, जिसके चलते कोर्ट ने अपडेट केस डायरी की मांग की थी। खान के दोनों बॉडीगार्ड जेल में हैं। इनकी की रेगुलर बेल याचिका पर भी आज ही फैसला आने वाला है। कोर्ट ने सभी मामलों को एक साथ कोर्ट ने टैग कर दिया है। पुलिस की ओर से जो अपडेट केस डायरी हाल ही में सबमिट की गई है। उसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि गोली सेल्फ डिफेंस में नहीं चलाई गई थी। दहशत फैलाने के इरादे से खान सर के कहने पर दोनों गार्डों ने फायरिंग की थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस नए अपडेट केस डायरी आज जमा करेगी, उसमें और कौन सी कड़ी जोड़ी गई है। साथ ही इस पर कोर्ट का क्या रुख होता है। पिछली सुनवाई में कोर्ट से मिला था अंतरिम संरक्षण इससे पहले शनिवार, 20 जून को सुनवाई के दौरान अदालत ने निर्देश दिया कि मामले में अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ कोई कठोर या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। इस आदेश के बाद फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक बनी हुई है। अदालत ने खान सर से जुड़े स्टाफ के तीन अन्य सदस्यों को भी अंतरिम संरक्षण दिया था और निर्देश दिया कि अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ भी कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाए। अपडेट केस डायरी पेश, दस्तावेजों की समीक्षा के बाद राहत सुनवाई के दौरान पटना पुलिस ने अदालत में केस डायरी प्रस्तुत की थी। रिकॉर्ड और दस्तावेजों के अवलोकन के बाद अदालत ने अंतरिम सुरक्षा जारी रखने का फैसला लिया। मामले की अगली सुनवाई 25 जून यानी आज तय की गई थी। कोर्ट ने 25 जून कको सुनवाई के दौरान केस डायरी को अधूरा पाया और पुलिस से दोबारा अपडेटेड केस डायरी सबमिट करने को कहा था। खान सर के वकील अरविंद कुमार मौर्य के मुताबिक, अदालत ने फिलहाल गिरफ्तारी से संरक्षण दिया है और अब अपडेट केस डायरी, रिकॉर्ड में मौजूद अन्य दस्तावेजों की समीक्षा के बाद आगे फैसला लिया जाएगा। खान सर ने आरोपों से किया इनकार इससे पहले खान सर ने अग्रिम जमानत के लिए अदालत का रुख किया था। याचिका में उन्होंने फायरिंग की घटना में किसी भी भूमिका से इनकार किया और कहा कि उन्हें मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। क्या है पूरा मामला? यह मामला पटना में कोचिंग संस्थान के बाहर हुई हिंसा और कथित फायरिंग की घटना से जुड़ा है। इस मामले में पहले से विवाद और आरोप-प्रत्यारोप जारी हैं। दूसरी ओर, रौशन आनंद ने जेल से बाहर आने के बाद खान सर पर अपने खिलाफ साजिश और अपने भाई प्रिंस यादव की हत्या का आरोप लगाए थे। इन आरोपों की जांच और कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है।

