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बोकारो जिले से करीब छह साल से लापता 14 वर्षीय किशोरी के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने गुरुवार को अहम आदेश दिया। अदालत ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को इस मामले में औपचारिक रूप से प्रतिवादी (पक्षकार) बनाने का निर्देश दिया। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायमूर्ति संजय प्रसाद की खंडपीठ ने किशोरी की मां उषा झा की ओर से दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। खंडपीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल प्रशांत पल्लव को सूचित करते हुए सीबीआई को मामले में शामिल होने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि यदि जांच के दौरान सीबीआई को किसी तकनीकी सहायता की जरूरत पड़ती है तो राज्य सरकार हरसंभव सहयोग उपलब्ध कराएगी। मामले की अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता रोहितश्य राय उपस्थित रहे। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विसेंट रोहित मार्की और रितु नंदा ने पक्ष रखा।

