Saturday, May 9, 2026

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दानिश हत्याकांड में दोषी को आजीवन कारावास की सजा:कोर्ट ने 10 हजार का जुर्माना भी लगाया, 5 आरोपी बरी; धारदार हथियार से किया था हमला


दरभंगा सिविल कोर्ट ने दानिश हत्याकांड में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मामला लहेरियासराय थाना क्षेत्र के अललपट्टी मोहल्ले से जुड़ा है। लोक अभियोजक अमरेंद्र नारायण झा ने बताया कि 7 मई 2019 की रात करीब 8:15 बजे अललपट्टी निवासी मो. दानिश(17) पर धारदार हथियार से हमला कर दिया था। गंभीर हालत में परिजनों ने अस्पताल में एडमिट कराया था। जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। मृतक के पिता मो. वशीर उर्फ हीरा के बयान पर लहेरियासराय थाना कांड संख्या 175/19 दर्ज किया गया था। प्राथमिकी में अललपट्टी निवासी सोनू कुमार साह, ललन कुमार साह, दीपक साह, जयप्रकाश साह, सौरभ कुमार और श्याम कुमार को नामजद आरोपी बनाया गया था। कोर्ट ने 5 आरोपियों को किया बरी 22 नवंबर 2021 को कोर्ट में सभी आरोपियों के खिलाफ आरोप गठन किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से कुल नौ गवाहों की गवाही कराई गई। सुनवाई पूरी होने के बाद बुधवार(6 मई 2026) को कोर्ट ने सोनू कुमार साह को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी करार दिया था। जबकि साक्ष्य के अभाव में अन्य पांच आरोपियों को बरी कर दिया। शुक्रवार को कोर्ट ने दोषी सोनू को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई।

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