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धोखाधड़ी मामले में पूर्व TMC विधायक सोहम चक्रवर्ती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

Soham Chakraborty Anticipatory Bail Rejected: बांग्ला फिल्मों के लोकप्रिय अभिनेता और पूर्व तृणमूल कांग्रेस (TMC) विधायक सोहम चक्रवर्ती की मुश्किलें बढ़ गयीं हैं. फिल्म निर्माण के नाम पर एक निर्माता से पैसे लेने के बावजूद काम न करने और पैसे न लौटाने के आपराधिक मामले में कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सोहम चक्रवर्ती की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी.

न्यायमूर्ति देवांशु बसाक की एकल पीठ ने मामले की गंभीरता, केस डायरी में मौजूद साक्ष्यों और इस पूरे प्रकरण में चक्रवर्ती की कथित संलिप्तता को देखते हुए उन्हें कोई भी राहत देने से इनकार कर दिया.

क्या है पूरा मामला?

सोहम चक्रवर्ती के खिलाफ यह मामला दक्षिण दिनाजपुर जिले के बालूरघाट थाने में दर्ज कराया गया था. आरोप है कि उन्होंने एक फिल्म में काम करने के एवज में निर्माता से मोटी रकम ली थी, लेकिन उन्होंने न तो फिल्म में अभिनय किया और न ही वे पैसे वापस लौटाये. निर्माता की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 21 मई को सोहम चक्रवर्ती के खिलाफ विश्वासघात (Breach of Trust) और गंभीर आपराधिक धमकी देने की धाराओं में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की थी.

ये भी पढ़ें: अभिनेता सोहम चक्रवर्ती के खिलाफ कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा रेस्तरां का मालिक, अपनी और परिवार की सुरक्षा को बताया खतरा

अभिनेता से राजनेता बने सोहम का राजनीतिक सफर

पश्चिम बंगाल में अभिनेता से राजनेता बने सोहम चक्रवर्ती वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर पूर्व मेदिनीपुर जिले की चंडीपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीतकर विधायक बने थे. हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है.

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