
पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर 6 अक्टूबर को हो रहे उपचुनाव से पहले ‘लिफाफा’ चुनाव चिह्न पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगायी है. कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि निर्वाचन आयोग को ‘निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए’. मामला ‘लिफाफा’ चुनाव चिह्न को राजनीतिक दल आईएसएफ से वापस लेकर नवगठित डेमोक्रेटिक तृणमूल कांग्रेस को आवंटित किये जाने का है.
नयी पार्टी को ‘लिफाफा’ सिंबल देने की क्या वजह थी? : कोर्ट
अदालत ने कहा कि निर्वाचन आयोग के पास 183 मुक्त चुनाव चिह्न उपलब्ध हैं. कोर्ट ने सवाल किया कि पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में एक नयी पार्टी को ‘लिफाफा’ चुनाव चिह्न देने की क्या वजह थी, जबकि आईएसएफ ने भी वहां अपना उम्मीदवार उतारा है.
कल फिर होगी मामले की सुनवाई
अदालत ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि इस चुनाव चिह्न को सुरक्षित रखा जाना चाहिए था. जस्टिस कृष्ण राव ने कहा- प्राधिकरण को निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए. निर्वाचन आयोग के वकील ने यह बताने के लिए निर्देश लेने के लिए समय मांगा कि उपचुनावों के लिए चुनाव चिह्न आवंटित करने संबंधी अधिसूचना क्यों जारी नहीं की गयी. इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई शुक्रवार तक स्थगित कर दी.
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कोर्ट का सवाल : विवाद क्यों खड़ा कर रहा है चुनाव आयोग
जस्टिस राव ने पूछा कि चुनाव आयोग नयी पार्टी को ‘लिफाफा’ चुनाव चिह्न आवंटित कर विवाद क्यों खड़ा कर रहा है. अदालत आईएसएफ की ओर से दायर उस याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें ‘लिफाफा’ चुनाव चिह्न के पुन: आवंटन को चुनौती दी गयी है.
क्या चुनाव आयोग के काम करने का यही तरीका है : कोर्ट
जस्टिस राव ने निर्वाचन आयोग के वकील से कहा- आप लोगों को परेशान कर कानूनी कार्यवाही की स्थिति पैदा कर रहे हैं. क्या प्राधिकरण के काम करने का यही तरीका है? उन्होंने कहा- हर बार किसी न किसी वजह से आप लोगों को अदालत का रुख करने के लिए मजबूर कर रहे हैं.
आयोग के वकील बोले- चुनाव लड़ने वाले चुन सकते हैं चुनाव चिह्न
निर्वाचन आयोग के वकील ने कहा कि चुनाव लड़ने वालों के पास चुनाव चिह्न चुनने का विकल्प होता है. हालांकि, याचिकाकर्ता के वकील ने इस दावे का विरोध करते हुए कहा कि अंततः चुनाव चिह्न का आवंटन आयोग ही करता है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नंदीग्राम विधानसभा सीट खाली करने की वजह से यहां उपचुनाव हो रहे हैं.
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