नाबालिग के अपहरण और उसका निकाह कराने के आरोप में सिमडेगा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में दो भाई और उनकी मां शामिल हैं। तीनों गुमला जिले के गोसनगर के निवासी हैं। पुलिस के अनुसार, प्राथमिकी दर्ज होने के बाद टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया। एसडीपीओ धर्मदेव पासवान ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सिमडेगा थाना क्षेत्र की एक नाबालिग के परिजनों ने 11 अक्टूबर को थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के आधार पर पुलिस ने कांड संख्या 132/26 दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं और पॉक्सो अधिनियम के तहत जांच शुरू की। परिजनों की शिकायत के अनुसार, गुमला जिले के गोसनगर निवासी फिरोज खान उर्फ कोटन खान के परिवार की ओर से नाबालिग से विवाह का प्रस्ताव रखा गया था। नाबालिग की कम उम्र को देखते हुए परिजनों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। आरोप है कि इसके बाद फोन पर धमकी भी दी गई। शिकायत में बताया गया है कि 4 अक्टूबर को नाबालिग लापता हो गई। परिजनों ने अपने स्तर से उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। इसी दौरान फिरोज के बड़े भाई नौशाद खान उर्फ नीरा खान ने फोन कर कथित तौर पर बताया कि वह अपने भाई और मां के साथ नाबालिग को ले गया है और उसका निकाह कराने की बात कही। परिजनों ने नाबालिग को वापस लाने का आग्रह किया, लेकिन आरोप है कि उसे वापस नहीं लाया गया। इसके बाद परिजनों ने पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। सिमडेगा | स्कूटी से बानो की ओर प्रतिबंधित मांस ले जाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस को 12 अक्टूबर को इस संबंध में सूचना मिली थी। इसके बाद सिमडेगा थाना की टीम ने संबंधित स्कूटी का पीछा किया और अरानी तथा सरयपानी के बीच उसे रोक लिया। तलाशी के दौरान स्कूटी सवार हिदायत कुरैशी निवासी गोशिया मस्जिद, हरिजन बस्ती, बानो के कब्जे से करीब 40 किलोग्राम प्रतिबंधित मांस बरामद किया गया। पुलिस ने इस मामले में सिमडेगा थाना कांड संख्या 136/26 दर्ज करते हुए संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की है। घटना में प्रयुक्त स्कूटी को भी जब्त कर लिया गया। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया की गई। एक अन्य मामले में सिमडेगा के डेली मार्केट से मोटरसाइकिल चोरी के मामले में पुलिस ने गुमला जिले के रायडीह थाना क्षेत्र के महुआटोली निवासी सरफराज साह को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, सलडेगा कुंजनगर स्थित जगदीश बगान निवासी विकास कुमार ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी काले रंग की पैशन प्रो मोटरसाइकिल 11 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच डेली मार्केट में उनकी दुकान के बगल से चोरी हो गई। विशेष कानून: पॉक्सो यानी प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, 2012 बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देने के लिए बनाया गया है। उम्र का प्रावधान: इस कानून के तहत 18 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को बच्चा माना जाता है। कानूनी कार्रवाई: बच्चों के विरुद्ध यौन उत्पीड़न, यौन हमला और अन्य निर्धारित यौन अपराधों के मामलों में इस कानून के तहत कार्रवाई की जाती है। अपराध की प्रकृति के अनुसार सजा का प्रावधान है। पहचान की गोपनीयता: पॉक्सो एक्ट की धारा 23 के तहत मीडिया में बच्चे का नाम, फोटो, पता, स्कूल, परिवार या ऐसी कोई जानकारी प्रकाशित नहीं की जा सकती, जिससे उसकी पहचान उजागर हो। उल्लंघन पर सजा का भी प्रावधान है।
