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West Bengal Election: कोलकाता/ दार्जिलिंग: पहले चरण के मतदान से तीन दिन पहले राज्य के आबकारी विभाग ने शराब की बिक्री पर अचानक ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ कर दी है. आबकारी विभाग ने बंगाल में पहले चरण के चुनाव वाले जिलों में आज रात 9 बजे से शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है. इन जिलों में बार को भी बंद रखने का निर्देश दिया गया है. इस संबंध में पश्चिम बंगाल के उत्पाद शुल्क विभाग ने आदेश जारी किया है. पहले 21 अप्रैल से रोक लगने की बात कही जा रही थी, लेकिन अचानक तीन दिन पहले ही यह निर्देश जारी कर दिया गया है.
अचानक हुए फैसले से दुकानदार हैरान
पश्चिम बंगाल में 23 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है. पहले चरण के चुनाव से चार दिन पहले शराब की बिक्री पर प्रतिबंध के कारणों को लेकर अटकलें शुरू हो गई हैं. इससे पहले यह सूचना दी गई थी कि शराब की दुकानें 21 अप्रैल से बंद रहेंगी, लेकिन यह निर्देश राज्य उत्पाद शुल्क विभाग की ओर से अचानक आज रात जारी किया गया. शराब दुकानदारों को समझ नहीं आ रहा है कि यह समय अचानक क्यों आगे बढ़ा दिया गया है. हालांकि, उन्होंने कहा कि वे उत्पाद शुल्क विभाग के निर्देशों का पालन करते हुए दुकानें बंद रखेंगे.
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इन जिलों में बंद होगी शराब की बिक्री
पश्चिम बंगाल में पहले चरण में कुल 152 सीटों पर मतदान होगा. पहले चरण में उत्तर बंगाल के सभी जिलों में मतदान हो रहा है. यानी कूच बिहार, अलीपुरद्वार, जलपाईगुड़ी, कालीमपोंग, दार्जिलिंग, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर और मालदा में मतदान हो रहा है. इसके अलावा मुर्शिदाबाद, बीरभूम, पश्चिम बर्दवान, बांकुरा, पुरुलिया, पश्चिम मेदिनीपुर, पूर्वी मेदिनीपुर और झाड़ग्राम में भी पहले चरण में मतदान होगा. यानी पहले चरण में कुल 16 जिलों में मतदान हो रहा है. राज्य उत्पाद शुल्क विभाग ने इन 16 जिलों में आज रात 9 बजे से शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है.
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