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पाटलिपुत्र टाउनशिप पर जमीन की खरीद-बिक्री पर लगी रोक हटी:अब किसान-रैयत अपनी जमीन बेच सकेंगे, 60 दिनों तक आम लोगों से मांगे जाएंगे सुझाव


बिहार सरकार ने सैटेलाइट टाउनशिप में जमीन-खरीद बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है। नगर विकास विभाग ने पाटलिपुत्र टाउनशिप में आज से ही जमीन बिक्री पर लगी रोक को हटा दी है। अब इस क्षेत्र के किसान-रैयत अपनी जमीन को बेच सकते हैं। 60 दिन तक लोगों से सुझाव मांगे जाएंगे। पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटलाइट टाउनशिप के विशेष क्षेत्र के लिए विकास योजना- 2047 (प्रारूप) पर गजट प्रकाशन करने का निर्णय लिया है। 60 दिनों तक दे सकेंगे सुझाव और आपत्तियां नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा ने बताया कि 31 जुलाई को बिहार शहरी आयोजना एवं विकास बोर्ड की 14वीं बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद विकास योजना के प्रारूप को राजपत्र (गजट) में प्रकाशित कर दिया गया है। अब इस ड्राफ्ट पर 60 दिनों तक आम नागरिकों, जमीन मालिकों और अन्य हितधारकों से सुझाव और आपत्तियां मांगी जाएंगी। तय समय में मिले सुझावों पर विचार करने के बाद विकास योजना को अंतिम रूप दिया जाएगा।
आधुनिक शहर बनाने की तैयारी बिहार सरकार ने परियोजना की विकास योजना-2047 (ड्राफ्ट) को अधिसूचित कर दिया है। मंत्री ने कहा कि पाटलिपुत्र ग्रीनफील्ड सैटेलाइट टाउनशिप राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। इसका उद्देश्य पटना के आसपास एक आधुनिक, सुव्यवस्थित और पर्यावरण-अनुकूल शहर विकसित करना है। यहां बेहतर सड़क, परिवहन, अन्य शहरी सुविधाएं और भविष्य की जरूरतों के अनुसार आधुनिक आधारभूत ढांचा विकसित किया जाएगा।

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