Friday, May 1, 2026

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पुलिस अधिकारी निलंबित, दो होमगार्ड के अनुबंध रद्द करने प्रस्ताव:सीवान में सराय थाना से आरोपी के भागने को लेकर कार्रवाई


सीवान के सराय थाना से हिरासत में रखे गए एक आरोपी के फरार होने के मामले में पुलिस विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। कर्तव्य में लापरवाही बरतने के आरोप में एक पुलिस पदाधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जबकि ड्यूटी पर तैनात दो गृह रक्षकों के खिलाफ अनुबंध निरस्तीकरण की कार्रवाई का प्रस्ताव भेजा गया है। इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है और विभागीय अनुशासन को लेकर सख्त संदेश भी गया है। पुलिस अधीक्षक पूरन कुमार झा ने बताया कि सराय थाना कांड संख्या 80/26, दिनांक 6 मार्च 2026 में गिरफ्तार अभियुक्त बबलू तिवारी, पिता भभूति तिवारी, निवासी पपौर, थाना सराय, जिला सीवान को थाना हाजत में रखा गया था। बताया जाता है कि आरोपी को शौचालय ले जाने के लिए हाजत से बाहर निकाला गया था। इस दौरान उसे हथकड़ी नहीं लगाई गई थी। शौचालय जाने के दौरान आरोपी ने मौका पाकर थाना परिसर की दीवार फांद दी और वहां से फरार हो गया। तत्काल इसकी जानकारी वरीय अधिकारियों को दी गई घटना के समय सराय थाना में पुअनि अभिषेक कुमार की ओडी ड्यूटी लगी हुई थी। वहीं गृह रक्षक संख्या 5499 रविशंकर राय और गृह रक्षक संख्या 6217 विनोद सिंह संतरी ड्यूटी पर तैनात थे। आरोपी के फरार होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और तत्काल इसकी जानकारी वरीय अधिकारियों को दी गई। मुख्यालय पुलिस केंद्र सिवान निर्धारित किया गया मामले की प्राथमिक जांच कराई गई, जिसमें ड्यूटी के दौरान गंभीर लापरवाही, कर्तव्य के प्रति उदासीनता और अनुशासनहीनता सामने आई। जांच रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अधीक्षक ने पुअनि अभिषेक कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय पुलिस केंद्र सिवान निर्धारित किया गया है। लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी इसके अलावा घटना के समय संतरी ड्यूटी पर तैनात गृह रक्षक रविशंकर राय और विनोद सिंह के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। दोनों गृह रक्षकों के अनुबंध निरस्तीकरण के लिए जिला पदाधिकारी, सीवान को प्रतिवेदन भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस तरह की लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभागीय अनुशासन बनाए रखने के लिए दोषी कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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