Wednesday, April 22, 2026

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बंगाल में शाम से सुबह तक नहीं चला सकते बाइक और स्कूटी, मतदान के दौरान 'डबल लोड' पर रोक

बंगाल में शाम से सुबह तक नहीं चला सकते बाइक और स्कूटी, मतदान के दौरान 'डबल लोड' पर रोक

Bengal Election: कोलकाता. बंगाल में बाइक और स्कूटी चलाने वालों के लिए बुरी खबर है. विधानसभा चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने मतदान के दौरान सुरक्षा और शांति बनाये रखने के लिए बाइक के इस्तेमाल पर सख्त पाबंदियां लगा दी हैं. इस आदेश के तहत शाम छह बजे से सुबह छह बजे के बीच सड़कों पर बाइक और स्कूटर चलाने की अनुमति नहीं होगी. वहीं, गुरुवार की सुबह छह बजे से शाम छह बजे के बीच पीछे बैठकर सवारी करने पर रोक रहेगी. हालांकि आपातकालीन मामलों में छूट रहेगी.

दूसरे फेज के लिए भी लागू

चुनाव आयोग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार यह नियम मतदान से दो दिन पहले से लागू होगा और 21 अप्रैल से प्रभावी भी हो गया है. आयोग ने स्वतंत्र और शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने के लिए बाइक रैलियों पर भी बैन लगाया है. ये पाबंदियां उन सभी 152 विधानसभा क्षेत्रों में 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान के साथ ही दूसरे फेज के चुनाव के लिए भी लागू होंगी.

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इन मामलों में छूट

  1. आपातकालीन हालात (मेडिकल इमरजेंसी), पारिवारिक समारोह या स्कूल जाने वाले बच्चों को छोड़ने-लाने जैसी गतिविधियों के लिए छूट रहेगी.
  2. वोटिंग के दिन कुछ सीमित छूट दी गयी है. परिवार के सदस्यों को सुबह छह बजे से शाम छह बजे के बीच वोट डालने और दूसरी जरूरी चीजों के लिए पीछे बैठकर सफर करने की इजाजत होगी.

आयोग का पक्ष

इन पाबंदियों का मकसद किसी भी तरह की डराने-धमकाने और रुकावट डालने की कोशिशों को रोकना और वोटरों के लिए एक शांत और अच्छा माहौल बनाना है. जो लोग इन पाबंदियों से छूट चाहते हैं, उन्हें अपने स्थानीय थाने से पहले ही लिखित इजाजत लेनी होगी.

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