Friday, May 15, 2026

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बरौनी रिफाइनरी और टाउनशिप में निषेधाज्ञा लागू:1 जून की सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा आदेश, आवश्यक कार्रवाई के लिए एसपी को दी सूचना


बरौनी रिफाइनरी की सुरक्षा के लिए प्रशासन ने बड़े कदम उठाए हैं। सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने एवं पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सदर एसडीओ अनिल कुमार ने BNSS की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दिया है। यह निषेधाज्ञा आज से 1 जून की सुबह 6:00 बजे तक के लिए लगाया गया है। यह आदेश रिफाइनरी के गेट संख्या-3-D, 4-A एवं 1-B तथा रिफाइनरी टाउनशिप के 500 मीटर की परिधि में प्रभावी रहेगा। निषेधाज्ञा अवधि के दौरान उक्त क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के धरना-प्रदर्शन, जुलूस, नारेबाजी अथवा पिकेटिंग की अनुमति नहीं होगी। मान्यता प्राप्त यूनियन को भी कार्यक्रम के लिए एसडीओ अनुमति लेना होगा। डीएम श्रीकांत शास्त्री ने बताया कि आईओसीएल बरौनी रिफाइनरी के मानव संसाधन महाप्रबंधक ने सूचना दिया है कि विस्तार परियोजना BR-09 के तहत कार्यरत कुछ संविदा श्रमिकों द्वारा रिफाइनरी के विभिन्न प्रवेश द्वारों पर आंदोलन एवं धरना-प्रदर्शन की योजना बनाई जा रही है। बरौनी रिफाइनरी एक सार्वजनिक उपयोगिता उद्योग है। इसके संचालन में किसी भी प्रकार का व्यवधान जिला, राज्य एवं राष्ट्र की पेट्रोलियम आपूर्ति व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है। उक्त परिस्थिति के मद्देनजर एहतियातन यह निषेधाज्ञा लागू की गई है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध विधि सम्मत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आवश्यक कार्रवाई के एसपी को भी सूचना दी गई है।

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