पश्चिम चंपारण जिले के शिकारपुर थाना क्षेत्र में छह वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने अभियुक्त अच्छेलाल साह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने अभियुक्त पर 75 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि जमा न करने पर उसे अतिरिक्त नौ माह का कारावास भुगतना होगा। अनन्य विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट) जयशंकर तिवारी ने बताया कि यह घटना 26 सितंबर 2024 की है। उस दिन पीड़िता अपने घर में खेल रही थी, जबकि उसकी मां घरेलू कार्यों में व्यस्त थीं। शाम करीब साढ़े चार बजे बच्ची अपनी मां के पास पहुंची और बताया कि गांव के अच्छेलाल साह ने उसके साथ गलत काम किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई
इसके बाद पीड़िता की मां के आवेदन पर शिकारपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले की जांच शुरू की और आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया आगे बढ़ाई। मामले को गंभीरता से लेते हुए इसका स्पीडी ट्रायल किया गया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने पीड़िता, उसके परिजनों और अन्य साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने पीड़िता के पुनर्वास और सहायता के लिए बिहार सरकार को पांच लाख रुपये की प्रतिकर राशि देने का भी आदेश दिया है।

