
Mahua Moitra Security: तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा की सुरक्षा बढ़ाने की मांग पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को उन्हें पूरक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया. अदालत ने कहा कि कृष्णानगर की सांसद को यह साबित करना होगा कि उन्हें अधिक सुरक्षा की जरूरत क्यों है. न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने दुर्गा पूजा की छुट्टियों के बाद एक सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा. मामले की अगली सुनवाई 2 दिसंबर को होगी.
हाईकोर्ट ने क्यों मांगा पूरक हलफनामा?
महुआ मोइत्रा ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग करते हुए अदालत में याचिका दायर की है. सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति भट्टाचार्य ने कहा कि सांसद को अपनी अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत के आधार स्पष्ट करने होंगे. अदालत ने उन्हें दुर्गा पूजा की छुट्टियों के बाद एक सप्ताह के भीतर पूरक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया.
पीएसओ की तैनाती पर अलग-अलग दलीलें
महुआ मोइत्रा के वकील अर्क कुमार नाग ने दावा किया कि नियमों के मुताबिक उनके साथ निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO) तैनात नहीं है या वह उनके साथ नहीं गया. दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता राजदीप मजूमदार ने कहा कि लोकसभा सांसद होने के नाते मोइत्रा ‘एक्स श्रेणी’ की सुरक्षा की हकदार हैं. प्रोटोकॉल के अनुसार उन्हें एक पीएसओ उपलब्ध कराया गया है.
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केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी बनाया जायेगा पक्षकार
सुनवाई के दौरान अदालत ने महुआ मोइत्रा के वकील को याचिका में केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रतिवादी बनाने की अनुमति दे दी. राज्य सरकार के वकील और मोइत्रा के वकील, दोनों ने दलील दी थी कि गृह मंत्रालय को इस मामले में पक्षकार बनाया जाना चाहिए.
सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी उपलब्ध कराने का आदेश
महुआ मोइत्रा की एक अलग याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट पहले राज्य सरकार को निर्देश दे चुका है कि जब भी वह अपने निर्वाचन क्षेत्र का दौरा करें, उनकी सुरक्षा के लिए 2 पुलिसकर्मी उपलब्ध कराये जायें. यह आदेश उन आरोपों के मद्देनजर दिया गया था कि निर्वाचन क्षेत्र के दौरों के दौरान उन पर अंडे फेंके गये और उन्हें परेशान किया गया था.
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2 दिसंबर को होगी अगली सुनवाई
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 2 दिसंबर की तारीख तय की है. फिलहाल, हाईकोर्ट ने सुरक्षा बढ़ाने का अंतिम आदेश नहीं दिया है. सांसद को पहले अतिरिक्त सुरक्षा की जरूरत के समर्थन में हलफनामा दाखिल करना होगा.
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