
कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार ने मिलन प्रधान की जमानत को चुनौती दी है. इधर सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई से पहले ही खारिज करने की बात कह दी है. दरअसल कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उन्हें अंतरिम जमानत दे दी थी. वैसे नंदीग्राम उपचुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार मिलन प्रधान को दस्तावेज न मिलने के कारण अब तक जेल से रिहाई नहीं हुई है.
किसी व्यक्ति को अतिरिक्त लाभ क्यों
जेल से रिहा होने से पहले ही राज्य सरकार ने कांग्रेस उम्मीदवार को अंतरिम जमानत देने के उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की. राज्य ने सर्वोच्च न्यायालय में यह सवाल उठाया है कि चुनाव लड़ने के लिए जमानत मिलने पर किसी व्यक्ति को अतिरिक्त लाभ क्यों मिलना चाहिए.
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सोमवार को होगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई अगले सोमवार को होगी. हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने उस दिन टिप्पणी की, 'हम इस याचिका को खारिज कर देंगे, लेकिन हम इसे सोमवार को सुनवाई के बाद ही खारिज करेंगे.'
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