
आम जनता उन्नयन पार्टी (AJUP) के सबसे बड़े नेता हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पर एक बयान देकर बुरी तरह फंस गये हैं. भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सांसद सौमित्र खान के वकील ने हुमायूं कबीर को कानूनी नोटिस भेजा है. 29 सितंबर 2026 को जारी नोटिस में 27 सितंबर को बांग्ला न्यूज चैनल पर प्रसारित एक कार्यक्रम में हुमायूं कबीर की कथित टिप्पणियों पर आपत्ति जतायी गयी है. कहा गया है कि कबीर की टिप्पणियां अत्यधिक आपत्तिजनक, भड़काऊ और संसदीय मर्यादा के विपरीत हैं.
शुभेंदु अधिकारी के बारे में की गयी टिप्पणी पर आपत्ति
सौमित्र खान के वकील ने जो लीगल नोटिस भेजा है, उसमें आरोप लगाया गया है कि प्रसारण के दौरान हुमायूं कबीर ने एक प्रमुख राजनीतिक नेता और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की असामयिक और रहस्यमय मृत्यु की कामना से संबंधित बयान दिया था. सौमित्र खान ने इस पर गंभीर आपत्ति जतायी है.
इंदिरा और राजीव गांधी की हत्या का दिया था हवाला
नोटिस में कहा गया है कि टीवी पर बयान के प्रसारण में पूर्व प्रधानमंत्रियों इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या का भी उल्लेख किया गया. नोटिस के अनुसार, इन ऐतिहासिक हत्याओं के संदर्भ में ऐसे समानांतर संकेत दिये गये, जो बताता है कि बयान देने वाले नेता ऐसी ही घटना की कामना कर रहे हैं.
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सुरक्षा और कानून-व्यवस्था पर चिंता जतायी
नोटिस में आरोप लगाया गया है कि टेलीविजन चैनल पर ऐसे बयान संबंधित नेता की सुरक्षा को प्रभावित करने के साथ हिंसा को उकसा सकते हैं. असामाजिक तत्वों को प्रोत्साहित कर सकते हैं और पश्चिम बंगाल की शांति तथा कानून-व्यवस्था के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं.
कथित बयानों के सबूत मांगने की बात
नोटिस में हुमायूं कबीर से प्रसारण के दौरान कथित तौर पर सामने रखे गये षड्यंत्र संबंधी सिद्धांतों और आरोपों के प्रमाण देने को कहा गया है. इसमें कहा गया है कि संबंधित टिप्पणियों में आपराधिक धमकी, दुर्भावनापूर्ण मंशा और राजनीतिक नेतृत्व की छवि तथा प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की मंशा से ये बातें कही गयीं.
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सौमित्र खान ने कहा- सार्वजनिक रूप से माफी मांगें
नोटिस में हुमायूं कबीर से उसी मीडिया के जरिये सार्वजनिक रूप से और बिना शर्त माफी मांगने को कहा है, जहां उन्होंने बयान दिया था. सौमित्र खान ने नोटिस मिलने के 7 दिन के अंदर हुमायूं कबीर से अपना बयान वापस लेने और सार्वजनिक माफी की मांग की है. साथ ही कहा है कि वह लिखित आश्वासन दें कि भविष्य में फिर ऐसा गैरजिम्मेदाराना बयान नहीं देंगे.
7 दिन में जवाब नहीं तो कानूनी कार्रवाई : खान
नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि 7 दिन में माफी नहीं मांगी गयी, तो सौमित्र खान कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट जा सकते हैं. सौमित्र की ओर से जो नोटिस हुमायूं कबीर को भेजा गया है, उसमें 27 सितंबर 2026 के बांग्ला समाचार चैनल के प्रसारण की एक प्रति का URL संलग्न किये जाने का उल्लेख है.
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