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मुजफ्फरपुर जिले में सोशल मीडिया पर सरकार और शिक्षा मंत्री के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करने वाले एक शिक्षक को निलंबित कर दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) कुमार अरविंद सिन्हा ने उत्क्रमित मध्य विद्यालय साढ़ा कन्या, मोतीपुर के विशिष्ट शिक्षक राजेश कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। इस संबंध में मंगलवार, 18 अगस्त 2026 को कार्यालय आदेश जारी किया गया। जारी आधिकारिक पत्र (ज्ञापांक 1401) के अनुसार, शिक्षक राजेश कुमार ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री के संबंध में राजनीतिक और अशोभनीय टिप्पणियां की थीं। विभाग ने 17 अगस्त 2026 को उनसे इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा था। निलंबन काल में उन्हें केवल जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा जवाब और मामले की समीक्षा के बाद विभाग ने पाया कि शिक्षक का यह आचरण स्वेच्छाचारिता और अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। राजेश कुमार का यह कृत्य ‘बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली-1976’ और संशोधित ‘बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 2026’ का प्रथम दृष्टया सीधा उल्लंघन माना गया है। इन्हीं आरोपों को प्रमाणित मानते हुए उन पर विभागीय कार्रवाई की गई है। निलंबन की अवधि के दौरान शिक्षक राजेश कुमार का मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) कार्यालय, मोतीपुर निर्धारित किया गया है। नियमानुसार, निलंबन काल में उन्हें केवल जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि उनके खिलाफ विस्तृत आरोप पत्र (प्रपत्र ‘क’) अलग से जारी किया जाएगा, जिसके बाद आगे की अनुशासनात्मक कार्रवाई तय होगी। इस आदेश की प्रति संबंधित शिक्षक, प्रखंड शिक्षा अधिकारी और स्थापना शाखा को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेज दी गई है।
