रसोई गैस किल्लत की अफवाह से लोग अब भी परेशान:कालाबाजारी पर 7 साल तक की होगी सजा, हेल्पलाइन नंबर जारी

Date:


किशनगंज में रसोई गैस की किल्लत की अफवाहों का असर शनिवार को भी जारी रहा। लोग अब भी घरेलू गैस को लेकर परेशान दिखे और गैस गोदामों के चक्कर लगाते रहे। लोगों का कहना है कि उन्हें डर है कि कहीं स्टॉक खत्म न हो जाए, इसी वजह से वे गैस गोदामों के चक्कर लगा रहे हैं। कई लोगों ने बताया कि जब वे घर आते हैं तो देखते हैं कि उनके पड़ोसी भी गैस लेने गोदाम गए हैं। बाजार में भी लोग गैस भरवाने के लिए दौड़ते नजर आ रहे हैं, जिससे अन्य लोग भी अपने काम छोड़कर गैस भरवाने को प्राथमिकता दे रहे हैं। कई महिलाएं भी अपने घरों से निकलकर ई-रिक्शा और स्कूटी से सिलेंडर लेकर गोदामों की ओर जाती दिखीं। डेमार्केट सब्जी मंडी और गांधी चौक के पास दो महिलाएं स्कूटी पर गैस सिलेंडर ले जाते हुए देखी गई। गोदामों में पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध हालांकि, जिले में स्थित गैस एजेंसियां किसी भी किल्लत से इनकार कर रही हैं। एलपीजी गैस एसोसिएशन के सचिव ताल्हा यूसुफ ने बताया कि गोदामों में पर्याप्त मात्रा में गैस उपलब्ध है और नियमानुसार वितरण किया जा रहा है। जगदम्बा गैस एजेंसी के श्रवण कुमार ने भी पुष्टि की कि ऑनलाइन बुकिंग और होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है और फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है। प्रशासन और पुलिस ने भी सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को खारिज किया है। पुलिस ने स्पष्ट किया कि फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे विभिन्न प्लेटफॉर्म पर साझा किए जा रहे वीडियो और फोटो में एलपीजी गैस की भारी कमी दिखाई जा रही है, जो कि गलत है। घबराकर सिलेंडर बुक करने की जरूरत नहीं पुलिस के अनुसार, जिले में एलपीजी गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और घबराने या अतिरिक्त सिलेंडर बुक करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी वितरकों को उनकी मांग के अनुसार गैस उपलब्ध कराई जा रही है। एसडीएम अनिकेत कुमार ने भी लोगों से बेवजह परेशान न होने की अपील की है। उन्होंने कहा कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त प्रावधान हैं, जिसमें तीन माह से सात वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। कालाबाजारी की सूचना देने के लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। कालाबाजारी करने पर 7 साल तक की सजा इसके तहत उपभोक्ता को सही दाम पर सिलेंडर मिले और सुचारू रूप से आपूर्ति हो इस हेतु कालाबाजारी करते या गैस का अनुचित भंडारण करते पकड़े जाने पर तीन माह से सात वर्षों तक की सजा का प्रावधान है।

यदि किसी व्यक्ति द्वारा एलपीजी सिलेंडर की जमाखोरी या कालाबाजारी की जाती है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई तय है।यहां तक की पुलिस ने कालाबाजारी की सूचना देने के लिए नम्बर भी जारी कर दिया है।पुलिस, डायल 112 या जिला नियंत्रण कक्ष (06456-222238) पर सूचना दी जा सकती है।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Share post:

Subscribe

spot_imgspot_img

Popular

More like this
Related

To criticize an American-led war, an American pope turns to allies

Senior Vatican officials have spoken out sharply against the...

Kishanganj Liquor Seized | 1152 Liters Foreign Liquor Nabbed; Two Arrested

किशनगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने रविवार सुबह...
Join Us WhatsApp