Monday, June 22, 2026

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रौशन आनंद के भाई और कर्मी को नहीं मिली बेल:पटना सिविल कोर्ट ने बहस के बाद LCR मांगी, अब अगली तारीख को होगी बहस


पटना कोचिंग विवाद से जुड़े रौशन आनंद पक्ष के 2 लोगों की जमानत याचिका पटना डिस्ट्रिक्ट जज के बेंच में फाइल की गई है। आज इस पर ADG 33 के कोर्ट में अभिषेक और गौरव की जमानत पर सुनवाई हुई। रौशन आनंद के पक्ष की ओर से बहस के दौरान अपनी दलील रखी गई। बहस के बाद कोर्ट की ओर से LCR (लोअर कोर्ट रिकॉर्ड) की मांग की गई है। अगली तारीख पर मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के यहां से रिकॉर्ड आने के बाद दोबारा से बहस होगी। इसी कोर्ट से रौशन आनंद को सुनवाई के बाद बेल मिली थी। अभिषेक और गौरव की बेल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने खारिज कर दी थी। 25 जून को होगी अगली सुनवाई फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत और उनके दोनों गार्ड्स की जमानत पर बहस 25 जून को होगी। पुलिस की ओर से कोर्ट में अपडेट केस डायरी सबमिट कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक, अपडेटेड केस डायरी में पटना पुलिस ने स्पष्ट किया है कि लड़ाई झगड़ा या आत्मरक्षार्थ ( सेल्फ डिफेंस) में गोली नहीं चलाई गई थी। घटना समाप्त हो गई थी, उसके बाद दोनों गार्ड्स की ओर से फैजल खान उर्फ खान सर के कहने पर फायरिंग की गई थी। कोर्ट की ओर से डायरी सबमिट होने के बाद अगली सुनवाई के लिए 25 जून का समय दिया गया था। अगले गुरुवार को खान पक्ष, रौशन आनंद पक्ष और लोक अभियोजक की ओर से बहस की जाएगी। क्या है पूरा मामला? 2 जून की रात लगभग 10:10 बजे कदमकुआं इलाके के मुसल्लहपुर स्थित खान ग्लोबल स्टडीज के कैंपस में मारपीट और पत्थरबाजी की घटना हुई थी। इस दौरान खान ग्लोबल स्टडीज के गार्ड चुनचुन को चोट लगी थी। आरोप रौशन आनंद समेत उनके भाई और करीबियों पर लगा था। इसी दिन खान ग्लोबल स्टडीज के कैंपस में फायरिंग की भी वारदात हुई थी। खान सर के पक्ष के लोगों की ओर से घटना के बाद फायरिंग की गई थी। इसी मामले में दोनों पक्षों के बीच विवाद चल रहा है।

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