एक नाबालिग लड़की से गलत नियत से छेड़खानी करने के आरोपी मिथिलेश कुमार तिवारी (66) को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रामाशंकर सिंह ने पोक्सो की धारा 8 के तहत 4 साल की सजा तथा एक हजार रुपये का जुर्माना सुनाया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त एक महीने की सजा भुगतनी पड़ेगी। वहीं धारा 354(ए) के तहत 2 साल की सजा तथा एक हजार रुपये का जुर्माना सुनाया गया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में एक माह अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी। मामला आरआईटी का है। घटना 26 अप्रैल 2024 की सुबह करीब 5:30 बजे की है, जब एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़की रोजाना की तरह अपने घर के पास फूल तोड़ने गई थी। इसी दौरान 66 वर्षीय आरोपी मिथिलेश कुमार तिवारी ने छेड़खानी की।
