Tuesday, June 2, 2026

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सार्वजनिक उपयोग के लिए दान में दी गई जमीन पर नहीं लगेगा शुल्क

स्टांप व निबंधन शुल्क में राहत रांची | सरकारी कार्यों और सार्वजनिक उपयोग के लिए जमीन दान करने वालों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब ऐसे मामलों में स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क नहीं देना होगा। राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने सोमवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी।यह निर्णय 27 मई को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में लिया गया था। अधिसूचना के अनुसार, राज्य सरकार, उसके सार्वजनिक उपक्रमों तथा सरकारी प्रयोजनों के लिए नागरिक सुविधाओं, शहरी विकास, ग्रामीण विकास, सड़क, पार्क, पुस्तकालय समेत अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए दान पत्र के माध्यम से दी जाने वाली जमीन पर स्टांप और निबंधन शुल्क नहीं लगेगा। पुनर्वास नीति के तहत राज्य सरकार द्वारा चिन्हित और अधिसूचित भूमि से संबंधित दस्तावेजों को भी स्टांप एवं निबंधन शुल्क से मुक्त कर दिया गया है।

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