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AI से लड़कियों की न्यूड फोटोज बनाने वाला गिरफ्तार:पटना के शातिर के मोबाइल में मिली 200 से ज्यादा तस्वीरें, ब्लैकमेल कर वसूली करता था


बेगूसराय साइबर थाना पुलिस ने पटना से एक शातिर युवक को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि शातिर लड़कियों के फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल से साधारण तस्वीरें सेव कर लेता था। इसके बाद AI की मदद से लड़कियों की न्यूड तस्वीरें बना लेता था। इन न्यूड तस्वीरों के जरिए लड़कियों और उनके परिजन को ब्लैकमेल कर पैसे ऐंठता था। बेगूसराय की एक पीड़िता की मां ने इस मामले में साइबर थाना में शिकायत की थी। शिकायत के बाद नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) पर कंप्लेन दर्ज की गई। आरोपी की पहचान 20 साल के कुमार सांकृत के रूप में हुई है, जो पटना के खांजेकल वार्ड नंबर 68 के रहने वाले संजय कुमार का बेटा है। बेगूसराय की साइबर थाना ने तकनीकी पड़ताल के जरिए आरोपी को पटना के खांजेकला स्थित उसके घर से रविवार को गिरफ्तार कर लिया। मोबाइल की गैलरी में मिली 200 से अधिक लड़कियों की न्यूड तस्वीर साइबर डीएसपी इमरान अहमद ने बताया कि पुलिस ने जब गिरफ्तार आरोपी कुमार सांकृत के मोबाइल को जब्त कर उसकी गैलरी खंगाली तो 200 से अधिक नाबालिग लड़कियों की एआई-जनरेटेड न्यूड तस्वीरें और वीडियो मिले हैं। आरोपी के मोबाइल में कई व्हाट्सएप ग्रुप्स भी मिले हैं। आरोपी इन ग्रुप्स में लड़कियों की न्यूड तस्वीरें शेयर करता था। पुलिस अब इन ग्रुप्स से जुड़े अन्य सदस्यों की भी कुंडली खंगाल रही है। जांच में ये भी सामने आया है कि आरोपी ने बेगूसराय की पीड़िता को डरा-धमकाकर अब तक करीब 20 हजार रुपए की जबरन वसूली (Extortion) कर ली थी। शातिर ने ब्लैकमेलिंग के पैसों को ट्रांसफर करवाने के लिए जिस बैंक अकाउंट का इस्तेमाल किया, वो भी उसी के नाम पर है। BNS, IT एक्ट और POCSO के तहत मामला दर्ज साइबर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बेहद कड़े कानूनों के तहत मामला दर्ज किया है। थाना कांड संख्या- 40/26 के तहत दर्ज इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS), आईटी एक्ट और पोक्सो अधिनियम की निम्नलिखित धाराएं लगाई गई है। महिला की गरिमा और शील भंग करने से जुड़ी BNS की धारा- 77, 78, 79 लगाया है। इसके साथ ही धोखाधड़ी और जालसाजी से संबंधित 318 (4), 319 (2) तथा वसूली/ब्लैकमेलिंग की धारा-308 (2) लगाई गई है। इसके साथ ही IT एक्ट की धारा- 66, 66 (D) (कंप्यूटर रिसोर्स का उपयोग कर धोखाधड़ी) और 67 (B) (इंटरनेट पर बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री फैलाना) के साथ POCSO एक्ट की धारा- 12 और 15 (नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराध) लगाया गया है। साइबर पुलिस की अपील, सोशल मीडिया पर सतर्क रहें इस घटना के बाद साइबर पुलिस ने आम लोगों में खासकर युवाओं और अभिभावकों से अपील की है। कहां गया है की अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स फेसबुक, इंस्टाग्राम को हमेशा लॉक्ड (Locked) और प्राइवेट मोड में रखें। किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार न करें। कोई आपकी तस्वीरों का गलत इस्तेमाल कर ब्लैकमेल करता है, तो डरे नहीं। तुरंत साइबर थाना या www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

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