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दहेज हत्या में पति को 12 साल सश्रम कारावास और 25 हजार रुपए जुर्माना

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राकेश चंद्रा की अदालत ने दहेज हत्या करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए, आरोपी पति- अजय रजक चंदेडीह, कोडरमा , थाना- कोडरमा निवासी को 304 (बी) आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 12 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही ₹25000 जुर्माना लगाया। अभियोजन का संचालक लोक अभियोजक प्रवीण कुमार सिंह ने किया। इस दौरान सभी गवाहों का परीक्षण कराया गया । कार्रवाई के दौरान अपराध की गंभीरता को देखते हुए लोक अभियोजक ने न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। अदालत ने सभी गवाहों और साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत अभियुक्त को 304 (बी) आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए, 12 सश्रम कारावास की सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया। मामला वर्ष 03-01-2021 का है । इसे लेकर कोडरमा थाना में, मृतक, के पिता कारू राम ने थाना कांड संख्या 03/2021, दर्ज कराया था। थाना को दिए आवेदन में मृतक के पिता ने कहा था कि 3-1-2021 को उन्हें सूचना मिली कि उसकी पुत्री ममता देवी की हत्या उसके पति एवं ससुराल वालों ने मिलकर कर दी है। सूचना मिलने पर जब वे अपने परिवार वालों के साथ अपनी पुत्री के ससुराल पहुंचे तो देखा कि उनकी पुत्री घर में अचेत अवस्था में पड़ी हुई है ।

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