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रेलवे ट्रैक पर रील बनाने वाले 853 गिरफ्तार, 6608 पर जुर्माना

पूर्व रेलवे जोन के चारों मंडलों में 1 मई 2026 से 31 जुलाई 2026 तक आरपीएफ ने स्टंटबाजों के खिलाफ कुल 828 मामले दर्ज किये. इनके खिलाफ रेलवे अधिनियम की धारा 147 के तहत केस दर्ज करते हुए 853 लोगों को गिरफ्तार किया गया. 6,608 मामलों में जुर्माना वसूली की गयी. इससे कुल 33,12,900 रुपए की पेनल्टी और 3,18,220 रुपए का अदालती जुर्माना की वसूली की गयी.

सबसे ज्यादा गिरफ्तारी सियालदह और मालदा मंडल में

रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, सबसे ज्यादा गिरफ्तारी सियालदह और मालदा मंडल में हुई. इन दोनों मंडलों में 300-300 लोगों को गिरफ्तार किया गया. जुर्माना वसूली के मामले में हावड़ा मंडल सबसे आगे रहा. यहां 3,468 आरोपियों से जुर्माना वसूला गया.

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जान खतरे में डाल पटरियों को पार करते हैं लोग : आरपीएफ

पूर्व रेलवे का कहना है कि रेलवे पटरियों को अनधिकृत रूप से पार करने की वजह से लोगों की जान को खतरा रहता है. रेलवे ट्रैक ट्रेनों के लिए बने हैं. इसे पैदल पार करने की कोशिश न करें. यह तस्वीरें खींचने और सोशल मीडिया रील बनाने की भी जगह नहीं हैं. पटरियों पर थोड़ी-सी असावधानी या गलत निर्णय अनमोल जीवन को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है.

स्टंट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश

रेलवे सुरक्षा बल, पूर्व रेलवे के प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त अमिय नंदन सिन्हा ने ट्रेनों या पटरियों पर किसी भी तरह का जोखिम भरा स्टंट करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. सिन्हा ने कहा है कि रेलवे ट्रैक पर आवाजाही और जोखिम भरे सोशल मीडिया स्टंट करते पाये जाने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जा रही है.

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किस तरह के स्टंट किये जा रहे थे?

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि कार्रवाई के दौरान आरपीएफ ने पाया कि लोग बेहद खतरनाक हरकतें कर रहे थे.

  • चलती ट्रेनों के दरवाजे पर लटककर खतरनाक स्टंट के वीडियो बना रहे थे.
  • रेलवे पटरियों के बीच खड़े होकर या ट्रेन के बेहद नजदीक प्री-वेडिंग फोटो शूट किये जाने जा रहे थे.
  • फुट ओवरब्रिज का इस्तेमाल न करके शॉर्टकट के लिए पटरियां पार करने वालों को भी पकड़ा गया.

स्टंटबाजों के खिलाफ मंडलवार कार्रवाई

  • हावड़ा मंडल : 96 मामलों में 97 लोगों की गिरफ्तारी हुई. 3,468 लोगों पर जुर्माना लगाया गया और उनसे 17,33,900 रुपए की वसूली की गयी. अदालत के आदेश पर 51,320 रुपए जुर्माना की वसूली हुई.
  • मालदा मंडल : 298 मामले दर्ज किये गये और 300 लोगों को गिरफ्तार किया गया. 1,145 लोगों से 5,78,500 रुपए जुर्माना की वसूली की गयी. कोर्ट के आदेश पर 37,500 रुपए की जुर्माना की वसूली हुई.
  • सियालदह मंडल : 282 मामले दर्ज किये गये और 300 लोगों को गिरफ्तार किया गया. 1,434 लोगों पर जुर्माना लगाकर उनसे 7,18,500 रुपए वसूले गये. कोर्ट के आदेश से कुल 1,38,500 रुपए जुर्माना वसूला गया.
  • आसनसोल मंडल : 152 मामलों में 156 लोगों की गिरफ्तारी हुई. 561 लोगों पर जुर्माना लगाकर 2,82,000 रुपए की वसूली की गयी. कोर्ट के आदेश से 90,900 रुपए जुर्माने के रूप में वसूले गये.

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कोई भी रील या शॉर्टकट जान से ज्यादा कीमती नहीं : सीपीआरओ

पूर्व रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) शिबराम माझी ने कहा- कोई भी सोशल मीडिया वीडियो या शॉर्टकट, जान से ज्यादा कीमती नहीं हो सकता. जान है तो जहान है. मेरा लोगों से आग्रह है कि रेल यात्रा के दौरान रील्स में नहीं, असल जिंदगी में जियो. हर व्यक्ति की सुरक्षा रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है.

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