शादी का प्रलोभन देकर करीब एक वर्ष तक नाबालिग का यौन शोषण करने के मामले में मंगलवार को प्रथम जिला जज अजय कुमार श्रीवास्तव के न्यायालय में अंतिम सुनवाई पूरी हुई। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने मामले के आरोपी नारायणपुर थाना क्षेत्र के ढाबा केंद्र निवासी राजू मोहाली को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 88, 89, 91, 92 एवं 94 तथा पोक्सो एक्ट की धारा 4 एवं 6 के तहत दोषी करार दिया। आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से न्यायालय में दोषी करार दिया गया। सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए न्यायालय ने 5 सितंबर की तिथि निर्धारित की है।मामले में पीड़िता की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, आरोपी ने पीड़िता को शादी का प्रलोभन देकर करीब एक वर्ष तक उसका यौन शोषण किया। इस दौरान पीड़िता गर्भवती हो गई। इसकी जानकारी होने पर आरोपी ने कथित रूप से उसे गर्भपात की दवा भी खिलाई। इसके बावजूद 10 मार्च को पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि इसके बाद आरोपी नवजात बच्चे को सुनसान स्थान पर ले जाकर छोड़ आया।घटना की जानकारी पीड़िता ने अपने परिजनों को दी, जिसके बाद आरोपी के विरुद्ध नारायणपुर थाना कांड संख्या 26/2025 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई गई। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाहों का परीक्षण कराया गया। गवाहों एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार दिया। अब 5 सितंबर को सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद आरोपी को दंडित किए जाने पर फैसला होगा।
