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सीएम आवास, विधानसभा और प्रोजेक्ट भवन सहित 6 प्रमुख इलाकों में 4 नवंबर तक धरना-प्रदर्शन पर रोक रहेगी। सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने इससे संबंधित आदेश शनिवार को जारी किया। यह आदेश 4 नवंबर, 2026 या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा।
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इन 6 इलाकों में रहेगा प्रतिबंध :
मुख्यमंत्री आवास (कांके रोड): चहारदीवारी से 100 मीटर के दायरे में।
लोक भवन : चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में (नागा बाबा खटाल क्षेत्र को छोड़कर) पूर्णत: रोक रहेगी।
झारखंड हाईकोर्ट : चहारदीवारी से 100 मीटर की परिधि में रोक।
विधानसभा परिसर : चहारदीवारी से 750 मीटर के दायरे में धरना-प्रदर्शन नहीं।
नेपाल हाउस (सचिवालय): घेरे से 150 मीटर की परिधि में आंदोलन पर रोक।
झारखंड मंत्रालय क्षेत्र : प्रोजेक्ट भवन, मानव संसाधन मंत्रालय (टेलीफोन भवन), हंड्रेड बिल्डिंग और पुलिस मुख्यालय की बाउंड्री से 200 मीटर के दायरे में धरना- प्रदर्शन नहीं कर सकेंगे।
