गुमला|एडीजे-4 संजीव भाटिया की अदालत ने सोमवार को तीन नाबालिगों के साथ दुष्कर्म के सनसनीखेज मामले में कड़ा फैसला सुनाया। अदालत ने तीनों दोषियों को 20-20 साल के कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि न देने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषियों में बसिया प्रखंड के घुनसेरा निवासी मुन्ना गोप, अनिल इंदवार और अमिल बारला शामिल हैं। घटना 24 जून 2023 की है। आरोपितों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के जरिए तीनों नाबालिगों से दोस्ती की। इसके बाद, तीनों सहेलियों को घुमाने का झांसा देकर बोलेरो गाड़ी में बैठाया। दिनभर घुमाने के बाद रात में उन्हें जंगल ले गए। आरोपियों ने शराब के नशे में तीनों के साथ दुष्कर्म किया। उन्हें करीब तीन दिनों तक अपने कब्जे में बंधक बनाकर रखा। कैद के दौरान किसी तरह एक नाबालिग आरोपियों के चंगुल से भागकर पास ही हो रहे एक शादी समारोह में पहुंची। उसने आपबीती सुनाई। सूचना मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। जंगल में छापेमारी कर अन्य दोनों नाबालिगों को सकुशल मुक्त कराया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उसी समय जेल भेज दिया था। अब अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है।
