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कोलकाता भगदड़ पर शुभेंदु अधिकारी सरकार को हाईकोर्ट का निर्देश- रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में बनायें जांच आयोग

Chorbagan Stampede Calcutta HC Directive: पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के चोरबागान सर्वजनीन दुर्गा पूजा पंडाल में महासप्तमी (17 अक्टूबर) की शाम हुई भगदड़ में 19 लोगों की मौत की जांच के लिए रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच समिति बनाने का निर्देश हाईकोर्ट ने शुभेंदु अधिकारी सरकार को दिया है. कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने मंगलवार (20 अक्टूबर) को महानवमी के बीच विशेष सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया.

‘मौजूदा जज को नियुक्त नहीं किया जा सकता’

कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रवींद्र वी घुगे की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन खंडपीठ ने जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए कानूनी स्थिति स्पष्ट की. खंडपीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) के निर्देशों और कानूनी मिसालों के अनुसार किसी भी मौजूदा न्यायाधीश को प्रशासनिक या कार्यकारी जांच आयोग की अध्यक्षता के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता.

सेवानिवृत्त जज का करें चयन : जस्टिस घुगे

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस घुगे ने राज्य सरकार को यह छूट दी है कि वह भगदड़ के वास्तविक कारणों, प्रशासनिक चूकों और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश का नाम खुद चुनकर जांच आयोग गठित कर सकती है.

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नवमी के दिन हुई विशेष सुनवाई

दुर्गा पूजा की नवमी के अवकाश के बावजूद अदालत ने इस संवेदनशील मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिवक्ता द्वारा दायर जनहित याचिका पर तत्काल विशेष सुनवाई की. याचिका में घटना की निष्पक्ष, स्वतंत्र और समयबद्ध जांच की मांग की गयी है.

शुभेंदु अधिकारी की घोषणा में होगा कानूनी संशोधन

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने हादसे के तुरंत बाद घोषणा की थी कि इस भगदड़ की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (SIT) की अध्यक्षता हाईकोर्ट के एक मौजूदा जज करेंगे. हालांकि, कलकत्ता हाईकोर्ट के इस ताजा कानूनी निर्देश के बाद अब राज्य सरकार को सेवानिवृत्त न्यायाधीश के नेतृत्व में ही जांच आयोग और एसआईटी का ढांचा तैयार करना होगा.

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