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नाबालिग अपहरण के दोषी को 5 साल कैद की सजा:कोर्ट ने पीड़िता को 1 लाख रुपए मुआवजा देने का भी आरोप लगाया


मधुबनी में नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में दोषी करार दिए गए प्रेम कुमार भंडारी को न्यायालय ने पांच वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही विभिन्न धाराओं के तहत कुल आठ हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। न्यायालय ने पीड़िता को प्रतिकर के रूप में एक लाख रुपये देने का आदेश भी दिया है। सोमवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद पोक्सो न्यायालय के विशेष न्यायाधीश सह जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश नीरज कुमार त्यागी की अदालत ने यह फैसला सुनाया। सुनवाई के दौरान विशेष लोक अभियोजक कुमारी मधु रानी ने दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की थी। विशेष लोक अभियोजक कुमारी मधु रानी ने सोमवार की शाम छह बजे बताया कि पोक्सो अधिनियम और भारतीय दंड विधान की विभिन्न धाराओं के तहत औंसी थाना क्षेत्र के बभनगामा गांव निवासी प्रेम कुमार भंडारी को सजा सुनाई गई है। न्यायालय ने पीड़िता को एक लाख रुपये प्रतिकर देने का भी आदेश पारित किया है। उन्होंने बताया कि घटना 10 सितंबर 2023 की है। औंसी थाना क्षेत्र के एक गांव की 16 वर्षीय नाबालिग लड़की पूजा करने के लिए बिस्फी स्थित एक मंदिर गई थी। इसी दौरान उसका अपहरण कर लिया गया था। घटना के बाद लड़की के परिजनों ने शादी की नीयत से अपहरण किए जाने का आरोप लगाते हुए बिस्फी थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

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