Wednesday, October 28, 2026
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सहरसा में 5 पटाखा कारोबारियों पर FIR:डीबी रोड-शंकर चौक से मिले अवैध पटाखे; वैध लाइसेंस वाले दुकानदार को राहत


सहरसा शहर के डीबी रोड और शंकर चौक की पटाखा दुकानों पर 25 अक्टूबर को हुई छापेमारी के मामले में पांच कारोबारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। सदर एसडीएम श्रेयांश तिवारी ने बुधवार शाम प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। जांच में एक दुकानदार का लाइसेंस वर्ष 2029 तक वैध मिलने पर उसे राहत दी गई। अवैध और बिना नवीकरण वाले पटाखे मिले सदर एसडीएम ने बताया कि कहरा के अंचलाधिकारी और प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी निरंजन कुमार मिश्रा ने बुधवार को सदर थाने में पांच कारोबारियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई। 25 अक्टूबर को प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने डीबी रोड और शंकर चौक की पटाखा दुकानों पर छापेमारी की थी। इस दौरान बड़ी मात्रा में अवैध और बिना नवीकरण वाले पटाखे मिले। टीम ने मौके पर वीडियो बनाया और पटाखों की जब्ती सूची तैयार की। छापेमारी के बाद कहरा सीओ ने विस्तृत रिपोर्ट सदर एसडीएम को सौंपी थी। रिपोर्ट की समीक्षा के बाद एसडीएम ने वैध नवीकृत लाइसेंस नहीं रखने वाले दुकानदारों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का लिखित आदेश दिया। वैध लाइसेंस मिलने पर एक दुकानदार को राहत जांच के दौरान शंकर चौक के दुकानदार रंजय कुमार, पिता हीरालाल प्रसाद, का लाइसेंस वर्ष 2029 तक वैध पाया गया। इस आधार पर उन्हें मामले में राहत दी गई। जब्त पटाखों को जिम्मेनामा पर देने की प्रक्रिया शुरू सीओ की ओर से थाने को दिए गए आवेदन में कहा गया है कि गैर-लाइसेंसी और बिना नवीकरण वाली दुकानों में विस्फोटक पदार्थों का भंडारण और बिक्री गंभीर एवं संज्ञेय अपराध है। प्रशासन ने जब्त पटाखों को जिम्मेनामा पर देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

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