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बेटे की गला काटकर हत्या करने वाले पिता को उम्रकैद:बेगूसराय में मां की गवाही पर हुई सजा, मृतक की पत्नी बोली- ससुर ही हत्यारा था


बेगूसराय के तेघड़ा थाना क्षेत्र के पिढ़ौली गांव में 9 जून 2019 को आलोक कुमार उर्फ सचिन कुमार की हत्या हुई थी। इस मामले में कोर्ट ने उसके पिता सुधीर सिंह को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश (जिला जज) ऋषिकांत ने धारा 302 में दोषी पाकर आजीवन कारावास के साथ 15 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। मृतक की पत्नी आभा कुमारी ने बताया कि हमारे दो बच्चे प्रियांशी और रिसव हुए थे। पूरा परिवार खुशी से रह रहा था। लेकिन जमीन बेचने से रोकने पर ससुर ने ही मेरे पति की घास काटने वाले कचिया हंसुआ से गला काटकर हत्या कर दी और सबके सामने फरार हो गए। काफी कोशिश के बाद 20 जून 2019 को उन्हें गिरफ्तार किया गया। आज न्याय मिल गया। लोक अभियोजक संतोष कुमार ने बताया कि जज ऋषिकांत की कोर्ट में सत्र वाद संख्या- 371/21 में आज सजा सुनाई गई है। जिसमें सुधीर कुमार पर आरोप था कि इन्होंने अपने ही बेटे आलोक कुमार उर्फ सचिन कुमार की 9 जून 2019 को 7 बजे शाम में गला काटकर हत्या कर दी। मुकदमा मृतक की पत्नी आभा कुमारी ने किया था। उनका कहना था कि ससुर सुधीर कुमार ताड़ी-दारू पीते थे और पीकर के जमीन बेचते थे। इस बात पर उनके परिवार के लोगों ने मना किया और खरीददार को भी जाकर कहा कि आप यह जमीन इनसे मत लिखाइए। 9 जून को आलोक कुमार उर्फ सचिन भूंजा खा रहा था। इसी दौरान सुधीर कुमार ने गला काटकर हत्या कर दी। मां बोली- पति ने मेरे बेटे की हत्या कर दी सबसे आश्चर्यजनक बात यह रही कि इस हत्या के मामले में मृतक की मां गवाह संख्या-एक नूतन देवी ने भी सबूत दिया और अपने पति पर आरोप लगाया कि मेरे पति ने ही हत्या की है। मृतक की पत्नी आभा कुमारी ने भी कहा कि आरोपी ने ही अपने बेटे की गला काटकर हत्या कर दी। मृतक के सगे भाई और पड़ोसी ने भी आरोप लगाया कि सुधीर ने ही अपने बेटे की हत्या की है। कोई भी आदमी मुकदमे में फंसता है, तो देखते हैं उसके परिवार के लोग उसको बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा देते हैं। यहां देखा गया कि इस केस में आरोपी की पत्नी ने भी उसी के खिलाफ गवाही देकर कहा कि हां इन्होंने ही हत्या की है। सभी गवाहों के बयान और सबूत के आधार पर कोर्ट ने धारा-302 में आजीवन कारावास की सजा दी। 15 हजार अर्थदंड भी दिया गया, अर्थदंड नहीं देने पर तीन महीने का अतिरिक्त कारावास रहेगा। कोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि मृतक की पत्नी आभा कुमारी को लोक अदालत के जरिए उचित मुआवजा भी दिलवाया जाए। जज साहब ने भी कहा है कि यह विचित्र मामला है, जिसमें कि आरोपी को बचाने के बजाय परिवार के लोगों ने निष्पक्ष होकर गवाही दी। साथ ही कहा कि इसी ने हत्या की है।हमने कोर्ट में कहा कि एक पिता ने नाश्ता करते समय अपने बेटे की गला काटकर हत्या की है। फांसी देने की मांग की गई थी, जिसमें कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी।

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