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Bihar ISTP Mandatory | New Rule For Sand Stone Vehicles 2026

बैठक की संयुक्त अध्यक्षता जिला खनन पदाधिकारी शिलिमा कुमारी और जिला परिवहन पदाधिकारी शंकर शरण ओमी ने की।

बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग ने एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की है। इसके तहत, 10 जून 2026 से राज्य में अन्य राज्यों से प्रवेश करने वाले लघु खनिज (जैसे बालू, पत्थर) लदे सभी वाहनों के लिए इंटर स्टेट ट्रांजिट पास (ISTP) अनिवार्य कर दिया गया है। इस

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इस नई व्यवस्था के संबंध में 8 जून 2026 को पूर्णिया के महानंदा सभागार में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की संयुक्त अध्यक्षता जिला खनन पदाधिकारी श्री शिलिमा कुमारी और जिला परिवहन पदाधिकारी श्री शंकर शरण ओमी ने की। इसमें विभिन्न विभागों के संवेदकों, ट्रांसपोर्टरों, वाहन मालिकों और उनके प्रतिनिधियों को नई प्रणाली के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिहार में अन्य राज्यों से लघु खनिज लाने वाले सभी वाहनों का ISTP पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा।

वाहन मालिकों को अपने वाहनों का पंजीकरण istp.bihar.gov.in पर कराना होगा। पंजीकरण के बाद प्राप्त लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके पोर्टल पर लॉगिन किया जा सकेगा। खनिज स्रोत से परिवहन चालान जारी होने के 6 घंटे के भीतर ट्रांजिट पास लेना अनिवार्य होगा। ट्रांजिट पास शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा।

ट्रांजिट पास की वैधता खनिज परिवहन चालान की वैधता के अनुरूप होगी। परिवहन के दौरान वाहन चालकों को ट्रांजिट पास और मूल खनिज परिवहन चालान दोनों साथ रखना अनिवार्य होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि दोनों दस्तावेज हर समय उपलब्ध रहें।

जांच के दौरान यदि इन दोनों दस्तावेजों में से कोई एक भी नहीं मिलता है, तो वाहन को जब्त कर लिया जाएगा। बिहार खनिज नियमावली, 2019 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। जब्त किए गए वाहनों को जुर्माना भुगतान के बाद ही मुक्त किया जा सकेगा।

ट्रांजिट पास शुल्क खनिज की मात्रा के आधार पर निर्धारित किया गया है। यदि खनिज की मात्रा वजन (मीट्रिक टन) में दर्ज है, तो 60 रुपये प्रति मीट्रिक टन शुल्क लगेगा। यदि मात्रा आयतन (घनमीटर) में दर्ज है, तो 85 रुपये प्रति घनमीटर शुल्क देय होगा।

जिला प्रशासन ने सभी वाहन मालिकों, चालकों, ट्रांसपोर्टरों और संवेदकों से इस नई व्यवस्था का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है। यह पहल राज्य में खनिज संसाधनों के अवैध परिवहन को रोकने और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए की गई है।

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