
Calcutta High Court NEET EWS Row: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल के प्रशासनिक अधिकारियों को राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा-स्नातक (NEET-UG) में सफल एक मेधावी छात्र के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) प्रमाण पत्र जारी करने के आवेदन पर तुरंत विचार करने का कड़ा निर्देश दिया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि अभ्यर्थी पात्र पाया जाता है, तो उसे तत्काल EWS सर्टिफिकेट जारी किया जाये, ताकि उसकी एमबीबीएस (MBBS) में दाखिले की प्रक्रिया में बाधा न आये.
SIR के नाम पर EWS सर्टिफिकेट देने से इनकार
याचिकाकर्ता प्रियांशु मुखर्जी ने नीट-यूजी (NEET-UG) परीक्षा पास की है. वह एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश का इच्छुक है. उसका दावा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के बाद मतदाता सूची (Voter List) में उसकी मां का नाम न होने का हवाला देकर स्थानीय प्रशासन ने उसे EWS प्रमाण पत्र (Economically Weaker Section Certificate) देने से मना कर दिया था. सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने पाया कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2026 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव (West Bengal Assembly Elections 2026) में मतदान किया था.
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एडीएम को हाईकोर्ट का सख्त निर्देश
जस्टिस कृष्ण राव ने उत्तर 24 परगना जिले के अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (ADM) को निर्देश दिया कि वे प्रियांशु मुखर्जी के आवेदन पर अविलंब विचार करें और नियमानुसार उचित आदेश पारित करें. पीठ ने कहा कि यदि प्रियांशु ईडब्ल्यूएस श्रेणी की सभी योग्यताओं और मानदंडों को पूरा करता है, तो उसे तुरंत ही प्रमाण पत्र सौंप दिया जाये. कलकत्ता उच्च न्यायालय अब इस मामले की अगली सुनवाई 16 सितंबर को करेगा.
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